इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का बड़ा फैसला, इनकम टैक्स के डिप्टी कमिश्नर को 7 दिन की जेल, जानिये पूरा मामला

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए इनकम टैक्स विभाग के डिप्टी कमिश्नर को सात दिन की जेल की सजा सुनाई है। डाइनामाइट न्यूज़ की इस रिपोर्ट में जानिये पूरा मामला

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 17 December 2022, 2:53 PM IST

लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इनकम टैक्स विभाग ने लखनऊ में तैनात इनकम टैक्स विभाग के डिप्टी कमिश्नर को सात दिन की जेल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही डिप्टी कमिश्नर पर 25 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर डिप्टी कमिश्नर को एक दिन की अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी। 

जानकारी के मुताबिक हरीश गिडवानी डिप्टी कमिश्नर के पद इनकम टैक्स विभाग लखनऊ में तैनात हैं। प्रशांत चंद्रा ने हरीश गिडवानी के खिलाफ कोर्ट में एक अवमानना याचिका दाखिल की थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इनकम टैक्स के डिप्टी कमिश्नर के रूप में हरीश गिडवानी को दोषी पाया।

कोर्ट ने कहा कि अदालत के आदेश के बावजूद भी हरीश गिडवानी ने प्रशांत चंद्रा के खिलाफ जारी इनकम टैक्स विबाग के नोटिस को लंबे समय तक वेबसाइट से नहीं हटाया, जिससे याची के सम्मान को ठेस पहुंची। 

कोर्ट ने इनकम टैक्स विभाग के डिप्टी कमिश्नर को 22 दिसंबर को दोपहर तीन बजे कोर्ट के सीनियर रजिस्ट्रार के सामने पेश होने का आदेश दिया है, जहां से उन्हें जेल भेजा जाएगा।

हाईकोर्ट के इस सख्त फैसले के बाद इनकम टैक्स विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। जस्टिस इरशाद अली की बेंच ने यह फैसला सुनाया।

Published : 
  • 17 December 2022, 2:53 PM IST

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