
बलरामपुर: लगभग 17 महीने बाद स्पेशल पास्को कोर्ट ने नाबालिक से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। वहीं कोर्ट ने अभियुक्त को 11 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, नेपाल राष्ट्र के कोपवा निवासी सुनील पाठक के विरुद्ध नाबालिक लड़की को भगा के दुष्कर्म करने की घटना को अंजाम दिया गया था। जिसके विरुद्ध थाना गैसड़ी में 26 अक्टूबर 2023 को पीड़ित परिवार की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर पुलिस ने जांच शुरू की थी।
एसपी विकास कुमार ने बताया कि जांच में मामला सही पाए जाने पर अभियुक्त सुनील पाठक के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। एसपी ने बताया कि ऑपरेशन कनविक्शन के तहत लगातार पुलिस द्वारा न्यायालय में पैरवी कर अपराधियों को सजा दिलवाई जा रही है। जिसके क्रम में बुधवार को स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने अपराधी सुनील कुमार उर्फ राज पंडित को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने अपराधी को 11 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
एसपी विकास कुमार ने बताया कि अपराधी को सजा दिलाने और विचारण अभियोग की पैरवी करने में मॉनिटरिंग सेल के नोडल प्रभारी अपर पुलिस अधीक्षक योगेश कुमार, विशेष लोक अभियोजक पवन कुमार शुक्ला व प्रभारी मॉनिटरिंग सेल ओम प्रकाश चौहान का विशेष योगदान रहा।
Published : 19 March 2025, 8:08 PM IST
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