Arunachal Pradesh: सौतेली बेटी से दुष्कर्म और उसे गर्भवती करने के आरोप में व्यक्ति को उम्रकैद की सजा

अरुणाचल प्रदेश में एक विशेष ‘पॉक्सो’ अदालत ने अपनी 13 वर्षीय सौतेली बेटी का यौन उत्पीड़न और उसे गर्भवती करने के मामले में दोषी करार दिये गये व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 9 October 2023, 1:19 PM IST

ईटानगर: अरुणाचल प्रदेश में एक विशेष ‘पॉक्सो’ अदालत ने अपनी 13 वर्षीय सौतेली बेटी का यौन उत्पीड़न और उसे गर्भवती करने के मामले में दोषी करार दिये गये व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

पूर्वी सियांग जिले की अदालत ने दोषी व्यक्ति को 20 साल कैद की सजा सुनाई।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार पिछले साल 23 मार्च को ऊपरी सियांग के जेन्गिंग थाने में, जिला बाल सुरक्षा इकाई (डीसीपीयू) ने इस अपराध के सिलसिले में एक लिखित शिकायत दायर की थी।

मामला दर्ज होने के बाद जेन्गिंग पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

एक वकील ने बताया कि आरोपी को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत दोषी पाया गया।

Published : 
  • 9 October 2023, 1:19 PM IST

No related posts found.