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‘डाकू महाराज’ की रिलीज पर बवाल, इनके खिलाफ मामला दर्ज

'डाकू महाराज' की रिलीज के बाद तिरुपति पुलिस ने कार्यवाई की हैं। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
Post Published By: डीएन ब्यूरो
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‘डाकू महाराज’ की रिलीज पर बवाल, इनके खिलाफ मामला दर्ज

तिरुपति: अभिनेता नंदमुरी बालकृष्ण के प्रशंसकों के एक समूह के खिलाफ तिरुपति पुलिस ने मामला दर्ज किया है, क्योंकि उनकी फिल्म 'डाकू महाराज' की रिलीज का जश्न मनाने के लिए तिरुपति के टाटा नगर में प्रताप थिएटर के बाहर एक बकरी को मार दिया गया था।
वीडियो में कैद हुई इस घटना ने सोशल मीडिया पर आक्रोश पैदा कर दिया है।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार पेटा इंडिया की शिकायत के बाद, भारतीय न्याय संहिता की धारा 325 और 270 के साथ 3(5) और आंध्र प्रदेश पशु और पक्षी बलि (निषेध) अधिनियम, 1950 की धारा 4 और 5 के साथ 6 और 8 के तहत पांच लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई; और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 3, 11(1)(ए) और 11(1)(एल) के तहत पशु बलि प्रतिबंधित है। पेटा इंडिया ने अपनी शिकायत में कहा कि आंध्र प्रदेश पशु और पक्षी बलि (निषेध) अधिनियम की धारा 4 के तहत पशु बलि प्रतिबंधित है, जो सार्वजनिक या धार्मिक सभाओं में इस तरह के कृत्यों में भागीदारी या सहायता पर प्रतिबंध लगाता है। धारा 5 सार्वजनिक पूजा स्थलों पर जानवरों की बलि देने से मना करती है और धारा 6 उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान करती है।

तिरुपति के डीएसपी वेंकट नारायण ने पांच लोगों की गिरफ्तारी की पुष्टि की और कहा कि अन्य लोगों की भी जल्द ही पहचान कर ली जाएगी। "सुबह करीब 3:30 बजे, बालकृष्ण के प्रशंसकों ने सार्वजनिक स्थान पर एक बकरे की बलि दी। इस घटना का अलग-अलग लोगों ने वीडियो बनाया और इसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया। हमें सूचना मिली और जांच करने पर पता चला कि घटना हुई थी। हेड कांस्टेबल श्री मदन मोहन नायडू ने शिकायत दर्ज कराई और मामला दर्ज किया गया," डीएसपी नारायण ने एएनआई को बताया। उन्होंने कहा, "मामले की जांच चल रही है। पांच लोगों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी लोगों की पहचान जल्द ही कर ली जाएगी।

" सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, जानवरों को केवल लाइसेंस प्राप्त बूचड़खानों में ही काटा जा सकता है और नगर निगम अधिकारियों को इस फैसले का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, कर्नाटक और केरल सहित कई अन्य राज्यों में मंदिरों या उनके परिसरों में जानवरों की धार्मिक बलि को प्रतिबंधित करने के लिए विशेष कानून हैं। पिछले साल सितंबर में बालकृष्ण के भतीजे जूनियर एनटीआर की फिल्म देवरा: पार्ट 1 की रिलीज के दौरान सोशल मीडिया पर इसी तरह का एक वीडियो वायरल हुआ था।

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