Amethi: मुहरर्म के दिन हनुमान चालिसा का पाठ करने पर दर्ज हुए मुकदमे को वापस लेने की मांग

अमेठी में मुहरर्म के दिन उदय प्रताप सिंह पर मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ कर भंडारे का आयोजन करने पर प्रशासन द्वारा उस कार्यक्रम पर रोक लगाकर उनपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया था। जिसके बाद अब जिलाध्यक्ष ने कई कार्यकर्ताओं के साथ मुकदमा वापस लेने की मांग की है। इस सिलसिले में कार्यक्रताओं ने राज्यपाल को सम्बोधित ज्ञापन सौंपा है। पढ़ें डाइनामाइट न्यूज़ पर पूरी खबर..

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 20 September 2019, 5:48 PM IST

अमेठी: मुहर्रम के दिन प्रतापगढ़ के कुण्डा विधायक के पिता व भदरी नरेश राजा उदय प्रताप सिंह पर शेखपुर स्थित मंदिर पर हनुमान चालीसा का पाठ कर भंडारे का आयोजन करने पर प्रशासन द्वारा उस कार्यक्रम पर रोक लगाकर उनपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया था। जिसके विरोध में अमेठी स्थित जनसत्ता दल के जिलाध्यक्ष चौधरी मोहम्मद नफीस ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ जिलाधिकारी अमेठी के माध्यम से उन दर्ज किए गए मुकदमे को वापस लेने की मांग करते हुए राज्यपाल को सम्बोधित ज्ञापन सौंपा है।

यह भी पढ़ें: अवैध वसूली में शामिल तीन सिपाही हुए सस्पेंड, पुलिस महकमे में मचा हड़कंप

जानकारी के मुताबिक 87 वर्षीय राजा उदय प्रताप सिंह पिछले  कई सालों से मुहर्रम के दिन शेखपुर स्थित मंदिर पर हनुमान चालीसा का पाठ कराकर भंडारे का आयोजन करते आ रहे हैं । जिसमें क्षेत्र के श्रद्धालु सम्मिलित होते थे, लेकिन प्रशासन ने इस बार कार्यक्रम पर रोक लगा दिया। इतना ही नहीं, प्रशासन ने मंदिर पर लहराता हुआ भगवा ध्वज, आस पास के रास्तों पर लगी हुई पताकाएं भी उतरवा दिया और राजा उदय प्रताप सिंह को नजर बन्द कर दिया था।

यह भी पढ़ें: गड्ढों में तब्दील हुई सड़कें, आते-जाते स्कूली बच्चे हो रहें चोटिल, अधिकारी मौन

जिलाध्यक्ष चौधरी मोहम्मद नफीस ने बताया कि प्रशासन द्वारा इस तरह के धार्मिक कार्यों को रोककर जनता की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसा कृत्य सम्पूर्ण जनमानस की धार्मिक स्वतंत्रता पर कुठाराघात है। उन्होंने कहा कि 87 वर्षीय महाराज ने अपने जीवनकाल में हमेशा धर्म व पर्यावरण संरक्षण को सर्वोपरीय माना है। ऐसे व्यक्ति के ऊपर मुकदमा दर्ज कराना सवतंत्रता का हनन करना है। उन्होंने राज्यपाल महोदय से अपील करते हुए कहा कि उन पर कुंडा कोतवाली में दर्ज मुकदमे को वापस लेने हेतु आवश्यक निर्देश निर्गत किया जाए।

Published : 
  • 20 September 2019, 5:48 PM IST