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बच्चे के भविष्य के लिए सुरक्षित निवेश, जानिए PPF स्कीम से कैसे तैयार करें लाखों का फंड

अगर आप अपने बच्चे के भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाना चाहते हैं, तो पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) स्कीम एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। यह स्कीम न केवल सुरक्षित है बल्कि इसमें सरकार द्वारा गारंटीड ब्याज मिलता है और टैक्स छूट का लाभ भी। वर्तमान में PPF पर 7.1% सालाना ब्याज मिल रहा है। बच्चे के नाम पर अकाउंट खोलकर आप एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं, जो भविष्य में उसकी पढ़ाई, करियर या शादी जैसे जरूरी खर्चों में मददगार साबित होगा। आइए जानते हैं इस स्कीम के नियम, फायदे और निवेश की रणनीति।
Post Published By: Mayank Tawer
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बच्चे के भविष्य के लिए सुरक्षित निवेश, जानिए PPF स्कीम से कैसे तैयार करें लाखों का फंड

New Delhi: कोई भी अभिभावक नाबालिग बच्चे के नाम पर PPF अकाउंट खोल सकता है। नियमों के अनुसार एक व्यक्ति अपने नाम पर केवल एक PPF अकाउंट खोल सकता है। वह इसके अलावा एक नाबालिग बच्चे के नाम पर भी PPF अकाउंट खुलवा सकता है। अगर किसी दंपति के दो बच्चे हैं, तो एक का अकाउंट पिता और दूसरे का मां खुलवा सकती है। एक ही बच्चे के नाम पर दोनों माता-पिता मिलकर PPF अकाउंट नहीं खोल सकते।

जानिए कितना पैसा डाल सकते हैं

न्यूनतम 500 रुपए और अधिकतम 1.5 लाख रुपये सालाना निवेश किया जा सकता है। यह सीमा नाबालिग और अभिभावक के अकाउंट मिलाकर कुल 1.5 लाख की होती है। उदाहरण के तौर पर अगर माता या पिता खुद के अकाउंट में 1 लाख रुपये जमा करते हैं तो बच्चे के खाते में सिर्फ 50 हजार रुपये और जमा कर सकते हैं।

बच्चा 18 साल का होते ही खुद चलाएगा खाता

जब बच्चा 18 वर्ष का हो जाता है, तब खाता “माइनर” से “मेजर” में परिवर्तित किया जाता है। बालिग हो चुका बच्चा अब अपना PPF अकाउंट खुद संचालित कर सकता है। इसके लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस में एप्लिकेशन देकर अपडेट कराना होता है।

5 साल बाद मिलती है आंशिक निकासी की सुविधा

हालांकि PPF अकाउंट की मैच्योरिटी 15 साल होती है, फिर भी 5 साल पूरे होने के बाद कुछ विशेष परिस्थितियों में आंशिक निकासी की अनुमति मिलती है। उदाहरण के तौर पर बच्चे की उच्च शिक्षा और गंभीर बीमारी के इलाज की जरूरत के लिए।

15 साल में होता है फंड तैयार

PPF अकाउंट की मैच्योरिटी 15 वर्षों में होती है। अगर निवेशक चाहे तो इसे 5-5 साल की अवधि में बढ़ा सकता है। यह विस्तार तब भी किया जा सकता है जब जरूरत न हो लेकिन निवेश जारी रखना हो।

ब्याज दर और टैक्स छूट

PPF योजना को EEE (Exempt-Exempt-Exempt) टैक्स श्रेणी में रखा गया है। इसके लिए निवेश पर टैक्स छूट (धारा 80C), निवेश पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स नहीं और परिपक्वता पर मिलने वाली राशि पूरी तरह टैक्स फ्री होता है। साथ ही यह पैसा किसी भी कोर्ट के आदेश या कर्ज की रिकवरी में जब्त नहीं किया जा सकता है। ब्याज दर हर तिमाही (तीन महीने) में सरकार द्वारा तय की जाती है। वर्तमान दर 7.1% सालाना है।

कैसे खुलेगा खाता?

PPF अकाउंट किसी पोस्ट ऑफिस या बैंक में खोला जा सकता है। नाबालिग के लिए खाता खोलते समय जरूरी दस्तावेज के रूप में बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, अभिभावक का पहचान पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और निवास प्रमाण पत्र चाहिए।

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