
बड़ी साजिश के आरोपों का सामना कर रहे आरोपियों की बढ़ी मुश्किलें (Img: Pinterest)
New Delhi: 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़ी कथित बड़ी साजिश के मामले में आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम को कोई तुरंत राहत नहीं मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिकाओं पर सुनवाई टाल दी है; अब इस मामले में अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी।
दिल्ली हाई कोर्ट की एक डिवीजन बेंच जिसमें जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस दिनेश भट शामिल थे, ने सुनवाई टालने का फैसला किया। यह फैसला अभियोजन पक्ष से मिली जानकारी के आधार पर लिया गया। कोर्ट को बताया गया कि इस मामले में अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) एस.वी. राजू बीमार हैं। इसके बाद स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर (SPP) ने सुनवाई टालने का अनुरोध किया, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया।
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यह मामला दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल द्वारा दर्ज FIR 59/2020 से जुड़ा है। इसमें फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के पीछे की कथित साजिश की जांच शामिल है। इस मामले में गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत आरोप तय किए गए हैं। उमर खालिद और शरजील इमाम ने इस मामले में जमानत के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने दोनों आरोपियों की जमानत याचिकाओं का विरोध किया। पुलिस ने तर्क दिया कि याचिकाएं कानूनी रूप से विचार करने योग्य नहीं हैं और उन्हें खारिज कर दिया जाना चाहिए। अभियोजन पक्ष पहले ही आरोपों और जांच के पहलुओं से जुड़ी जानकारी कोर्ट के सामने रख चुका है।
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उमर खालिद को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था और तब से वे इस मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। इसी तरह शरजील इमाम भी इसी मामले में लंबे समय से जेल में बंद हैं। अब उनकी जमानत याचिकाओं पर अगली सुनवाई 30 सितंबर को हाई कोर्ट में होगी, जिसके दौरान अभियोजन और बचाव पक्ष की और दलीलें सुनी जाएंगी।
Location : New Delhi
Published : 21 September 2026, 1:15 PM IST