भीलवाड़ा: जनपद की विशिष्ट न्यायालय, पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 ने नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ के मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाया। अदालत ने इस मामले में आरोपी को दोषी करार दिया और 5 साल की कैद और 18000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया।
इस मामले में पीड़ित पक्ष एवं राज्य सरकार की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक धर्मवीर सिंह कानावत ने अदालत में पैरवी करते हुए 12 गवाहों एवं 12 दस्तावेज प्रस्तुत किए, जिनके आधार पर अदालत ने सजा का ऐलान किया।
डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के मुताबिक यह घटना 21 अप्रैल 2020 की है। इस मामले में पीडित बच्ची की मां ने एक शिकायत थाना हनुमाननगर में दर्ज करायी।
शिकायत में प्रार्थिनी ने बताया कि उसकी सास और 5 वर्षीय पुत्री रोजाना की तरह मंदिर में पूजा करने के लिए गई। पूजा खत्म होने के बाद उसकी पुत्री प्रसाद लेने गई। पुजारी सुरेश कुमार मिश्रा ने उसकी पुत्री को प्रसाद देने के बाद उसके साथ छेड़छाड़ की और उसके बाद पुत्री और सासु घर आ गए।
अगले दिन जब उसकी पुत्री को मंदिर जाने के लिए कहा तो वह डर गई और जाने के लिए साफ मना कर दिया, फिर उसने पूछने पर बताया कि कल पुजारी ने उसके साथ छेड़छाड़ की और गलत-गलत जगह हाथ लगाया।
उक्त रिपोर्ट पर पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच प्रारंभ किया और जांच कर अभियुक्त सुरेश कुमार मिश्रा के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत की गई।
न्यायालय ने शुक्रवार को अंतिम फैसला सुनाया और दोषी को 5 साल की सजा और जुर्माना लगाया।

