दिल्ली वालों के लिए जरूरी खबर! कल लोक अदालत में निपटा सकेंगे ट्रैफिक चालान

राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें करीब 2.5 लाख मामलों का निपटारा किए जाने की तैयारी है। इनमें लगभग 2 लाख ट्रैफिक चालान शामिल हैं। दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी (DSLSA) ने पहले से निर्धारित तारीख में बदलाव करते हुए आयोजन 25 अक्टूबर को कराने का फैसला किया था।

Post Published By: Rohit Goyal
Updated : 24 October 2026, 12:06 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली में रविवार, 25 अक्टूबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें करीब 2.5 लाख मामलों का निपटारा किए जाने की तैयारी है। इनमें लगभग 2 लाख ट्रैफिक चालान शामिल हैं। दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी (DSLSA) ने पहले से निर्धारित तारीख में बदलाव करते हुए आयोजन 25 अक्टूबर को कराने का फैसला किया था।

लोक अदालत के जरिए ऐसे मामलों को आपसी सहमति और समझौते के आधार पर निपटाने का अवसर मिलेगा, जिनका कानूनी रूप से समझौता किया जा सकता है। ऐसे में ट्रैफिक चालान और दूसरे पात्र मामलों से जुड़े लोगों के लिए यह महत्वपूर्ण मौका है।

10 अक्टूबर को होना था आयोजन

राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पहले 10 अक्टूबर को प्रस्तावित था। हालांकि, दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से उस दिन निचली अदालतों के लिए कामकाजी दिन घोषित किए जाने के बाद तारीख बदल दी गई।

DSLSA के मेंबर सेक्रेटरी ने 9 सितंबर को इस संबंध में अधिसूचना जारी की थी। इसके बाद लोक अदालत के आयोजन के लिए 25 अक्टूबर की तारीख तय की गई।

ट्रैफिक चालानों के निपटारे के लिए विशेष लिंक

लोक अदालत में ट्रैफिक चालानों के निपटारे के लिए 19 अक्टूबर को विशेष लिंक जारी किया गया था। इस लिंक के माध्यम से प्रतिदिन अधिकतम 50 हजार चालान अपलोड किए जा सकते थे।

आयोजन के दौरान करीब 337 से 340 बेंचों के बैठने की व्यवस्था बताई गई है। चालानों के निपटारे की प्रक्रिया और समय पहले की तरह ही रखे गए हैं। जिन लोगों के चालान लोक अदालत में निपटारे के योग्य हैं, उन्हें संबंधित आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध निर्देशों के अनुसार आगे की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

दिल्ली की इन अदालतों में होगा आयोजन

राष्ट्रीय लोक अदालत दिल्ली के प्रमुख जिला अदालत परिसरों में आयोजित की जाएगी। इनमें तीस हजारी, कड़कड़डूमा, पटियाला हाउस, रोहिणी, साकेत, द्वारका और राउज एवेन्यू की अदालतें शामिल हैं।

इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट, ऋण वसूली न्यायाधिकरण (DRT), स्थायी लोक अदालत तथा दिल्ली राज्य और जिला उपभोक्ता आयोगों में भी पात्र मामलों के निपटारे की व्यवस्था की गई है।

किन मामलों का हो सकेगा निपटारा?

लोक अदालत में ऐसे दीवानी और आपराधिक मामलों को लिया जाएगा, जिनमें कानून के तहत समझौता किया जा सकता है। ट्रैफिक चालानों के अलावा अन्य पात्र विवादों का भी आपसी सहमति से समाधान किया जा सकता है।

हालांकि, तलाक से जुड़े वैवाहिक विवाद इस लोक अदालत में शामिल नहीं होंगे। किसी मामले का निपटारा उसके प्रकार, कानूनी पात्रता और संबंधित प्राधिकरण के नियमों के आधार पर होगा।

इस आयोजन का उद्देश्य अदालतों में लंबित मामलों का बोझ कम करना और पात्र विवादों का शीघ्र समाधान उपलब्ध कराना है। ट्रैफिक चालान या अन्य मामले लेकर पहुंचने वाले लोगों को सलाह दी जाती है कि वे संबंधित अदालत या DSLSA की आधिकारिक सूचना से अपने मामले की पात्रता, समय और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी पहले प्राप्त कर लें।

Location :  New Delhi

Published :  24 October 2026, 12:06 PM IST