स्कूल एडमिशन से लेकर पासपोर्ट तक: अब जन्म प्रमाण पत्र में गलती पड़ेगी भारी, जानिए कैसे कराएं संशोधन

जन्म प्रमाण पत्र अब हर छोटे-बड़े सरकारी काम के लिए अनिवार्य दस्तावेज बन चुका है। यदि आपके प्रमाण पत्र में नाम या जन्मतिथि गलत है या रजिस्ट्रेशन में देरी हुई है, तो जानिए 2026 के नए संशोधनों के तहत सुधार और पंजीकरण के नियम।

Post Published By: Suresh Prajapati
Updated : 15 September 2026, 10:27 AM IST

New Delhi: आज की डिजिटल दुनिया में जन्म प्रमाण पत्र केवल जन्म का एक कागजी रिकॉर्ड भर नहीं रह गया है। केंद्र सरकार द्वारा जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण कानून में किए गए बदलावों के बाद अब स्कूल-कॉलेज एडमिशन, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता सूची और सरकारी नौकरियों जैसे अहम कार्यों के लिए यह सबसे बड़ा पहचान प्रमाण बन चुका है।

ऐसे में अगर आपके या आपके बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र में नाम, जन्मतिथि या माता-पिता के नाम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक या गलती है, तो उसे समय रहते सही कराना बेहद जरूरी है।

सर्टिफिकेट में गलती सुधारने की क्या है कानूनी प्रक्रिया?

यदि आपका जन्म पहले से रजिस्टर्ड है लेकिन जारी किए गए सर्टिफिकेट में कोई जानकारी गलत छप गई है, तो इसे जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की 'धारा 15' के तहत सुधारा जाता है। इसके लिए आपको नया पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होती।

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आपको अपने स्थानीय क्षेत्र (नगर निगम, ब्लॉक या पंचायत) के जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रार के पास आवेदन करना होता है। केवल एक हलफनामा (Affidavit) देने से सुधार नहीं होता; इसके साथ आपको स्कूल टीसी, आधार कार्ड या अस्पताल के डिस्चार्ज कार्ड जैसे ठोस दस्तावेजी सबूत जमा करने होते हैं, जिनसे रजिस्ट्रार संतुष्ट हो सके।

विलंबित पंजीकरण 2026 के नए और कड़े नियम

वर्ष 2026 के नए कानूनी संशोधन के तहत यदि किसी व्यक्ति का जन्म समय पर रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, तो देरी के हिसाब से नियम काफी सख्त कर दिए गए हैं:

1 से 2 साल की देरी: यदि जन्म की घटना को 1 साल से अधिक लेकिन 2 साल से कम समय हुआ है, तो पंजीकरण के लिए जिला मजिस्ट्रेट (DM), एसडीएम (SDM) या अधिकृत एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का लिखित आदेश और सत्यापन अनिवार्य होगा।

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2 साल से अधिक की देरी: यदि जन्म दर्ज कराने में 2 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, तो केवल प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (First Class Judicial Magistrate) के आदेश पर ही जांच पूरी होने और निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

आम नागरिकों के लिए काम की सलाह

अगर आपके प्रमाण पत्र में केवल स्पेलिंग या विवरण गलत है, तो तुरंत अपने संबंधित रजिस्ट्रार ऑफिस से संपर्क करें। लेकिन अगर अब तक जन्म का रिकॉर्ड दर्ज ही नहीं हुआ है, तो न्यायिक प्रक्रिया से बचने के लिए बिना देरी किए अपने जिले के संबंधित मजिस्ट्रेट कार्यालय या आधिकारिक नागरिक पंजीकरण प्रणाली (CRS) पोर्टल के माध्यम से प्रक्रिया पूरी करें।

Location :  New Delhi

Published :  15 September 2026, 10:27 AM IST