नैनीताल कोर्ट में एक महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई के दौरान भाई ने बहन शाहीन पर पहली शादी छिपाकर दूसरी शादी करने का आरोप लगाया। अदालत ने हरिद्वार के दंपती को झूठा शपथपत्र और गलत जानकारी देने के मामले में दो-दो साल की सजा सुनाई।

नैनीताल कोर्ट
Nainital: एक विवादित विवाह मामले में नैनीताल कोर्ट में शाहीन की बहन का मामला सामने आया। मामले में शाहीन के भाई जैद ने कोर्ट को बयान देते हुए बताया कि उनकी बहन पहले से शादीशुदा थी, लेकिन उसने हाई कोर्ट में झूठा शपथपत्र देकर दूसरी शादी की।
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि रंजन की कोर्ट ने इस मामले में हरिद्वार के मुस्लिम दंपती को दोषी करार देते हुए दो-दो साल सश्रम कारावास और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। सहायक अभियोजन अधिकारी सुमित कन्याल के अनुसार, 2020 में शाहीन और शाहरूख के खिलाफ हाई कोर्ट में सुरक्षा मुहैया कराने की याचिका दायर की गई थी। याचिका में शाहीन ने दावा किया कि उसने स्वेच्छा से निकाह किया और भाईयों से जान का खतरा है। याचिका के समर्थन में शपथपत्र पेश किया गया, जिसमें यह कहा गया कि यह उनका पहला विवाह है। हाई कोर्ट ने पुलिस को सुरक्षा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए और विपक्षियों से जवाब मांगा।
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सुनवाई के दौरान यह खुलासा हुआ कि शाहीन का पहला विवाह 17 मार्च 2019 को मोहम्मद साजिद से हुआ था। याचिकाकर्ता शाहीन ने कोर्ट में स्वीकार किया कि उसका पहला निकाह साजिद से हुआ, लेकिन आपसी सहमति से विवाह विच्छेद हुआ।
याचिका में विवाह विच्छेद के तरीके और कारण का कोई उल्लेख नहीं था। कोर्ट ने पाया कि आरोपियों ने जानबूझकर हाई कोर्ट को गुमराह करने के लिए झूठा शपथपत्र और दस्तावेज पेश किए। इसके आधार पर हाई कोर्ट ने शाहीन और शाहरूख के खिलाफ धारा 193 (कोर्ट में झूठा शपथपत्र देना या झूठे दस्तावेज पेश करना) के तहत मामला दर्ज किया। इस मामले में 11 दिसंबर 2020 को सीजेएम कोर्ट नैनीताल में परिवाद दर्ज हुआ और बाद में इसे एसीजेएम कोर्ट में ट्रांसफर किया गया।
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एसीजेएम कोर्ट में शाहीन के भाई जैद ने बयान दर्ज कराते हुए बताया कि शाहीन ने 2020 में चोरी-छिपे शाहरूख के साथ निकाह किया। अक्टूबर 2020 में शाहीन और शाहरूख ने याचिका दायर कर भाईयों जैद और शाहबाज से खतरे की बात कही। जैद ने यह भी कहा कि शाहीन की पहली शादी साजिद से हुई थी और आज तक तलाक नहीं हुआ है।
ज्वालापुर की मस्जिद में शाहरूख के साथ किया गया दूसरा निकाह जायज नहीं है। जैद की ओर से हाई कोर्ट में काउंटर भी दाखिल किया गया, जबकि शाहीन ने जवाब में कहा कि वह पढ़ी-लिखी नहीं है, इसलिए पहली शादी का जिक्र नहीं किया।