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महराजगंज: कृषि अधिकारी की ताबड़तोड़ छापेमारी, कई लाइसेंस सस्पेंड, दुकान बंद कर भागे लोग

महराजगंज में खाद की दुकानों पर जिला कृषि अधिकारी का ताबड़तोड़ छापेमारी से हड़कंप मच गया। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
Post Published By: Rohit Goyal
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महराजगंज: कृषि अधिकारी की ताबड़तोड़ छापेमारी, कई लाइसेंस सस्पेंड, दुकान बंद कर भागे लोग

महराजगंज: जिले के कृषि विभाग ने उर्वरकों की कालाबाजारी और किसानों के शोषण पर लगाम लगाने के लिए बड़ी कार्रवाई की है। जिला कृषि अधिकारी शैलेन्द्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में तहसील सदर के अंतर्गत विकास खण्ड सदर, परतावल और पनियरा में स्थित एक दर्जन से अधिक उर्वरक दुकानों पर औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कई दुकानें बंद पाई गईं, तो कुछ दुकानों पर आवश्यक अभिलेख और रेट बोर्ड नहीं मिले।

विशेष रूप से पनियरा क्षेत्र के रजौड़ा चौराहा स्थित “वन स्टॉप शॉप एग्री जंक्शन” नामक उर्वरक प्रतिष्ठान निरीक्षण के समय बंद मिला। यह दुकान एक दिन पहले भी सहायक विकास अधिकारी (कृषि) द्वारा निरीक्षण के समय बंद पाई गई थी। इस पुनरावृत्ति को गंभीरता से लेते हुए उसका उर्वरक विक्रय प्राधिकार-पत्र निलंबित कर दिया गया। वहीं परतावल के अमन खाद भण्डार और करौता चौक बाजार की मां वैष्णो ट्रेडर्स की दुकानों पर स्टॉक व रेट बोर्ड नहीं मिले तथा स्टॉक और बिक्री रजिस्टर अद्यतन नहीं पाए गए। इन दुकानों का उर्वरक व्यवसाय तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार जिला कृषि अधिकारी ने समस्त उर्वरक विक्रेताओं को सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा कि किसानों को उर्वरक निर्धारित मूल्य पर पीओएस मशीन से, खतौनी अथवा जोतबही के आधार पर बेचा जाए। हर ग्राहक को कैशमेमो दिया जाना अनिवार्य है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी भी किसान पर जिंक सल्फेट अथवा अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व की जबरन टैगिंग नहीं की जाएगी। यदि किसान स्वेच्छा से कोई अतिरिक्त उत्पाद खरीदता है तो उसका विवरण कैशमेमो में अंकित किया जाना चाहिए।

कृषि अधिकारी ने चेतावनी दी कि यदि कोई विक्रेता इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उर्वरकों की जनपद में कोई कमी नहीं है। खरीफ 2025 के लिए यूरिया और डीएपी उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जा चुकी है।

किसानों की समस्याओं के समाधान हेतु कृषि विभाग द्वारा कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। किसान अपनी शिकायतें कार्यालय समय में 7839882437 पर दर्ज करा सकते हैं। साथ ही अतिरिक्त जानकारी या शिकायत के लिए अपर जिला कृषि अधिकारी (मो.- 8381832756) तथा जिला कृषि अधिकारी (मो.- 8826763824) से संपर्क कर सकते हैं।

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