कुशीनगर डीएम महेंद्र सिंह तंवर का बड़ा फैसला, अब ये वाहन बिना रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप के बिना सड़क पर नहीं दौड़ेंगे

कुशीनगर में कोहरे के कारण बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने गन्ना ढुलाई सहित सभी व्यावसायिक वाहनों पर रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप अनिवार्य कर दिया है।

Post Published By: Mayank Tawer
Updated : 10 January 2026, 12:57 AM IST

Kushinagar: कोहरे की धुंध में सड़कें दिखाई नहीं देतीं, लेकिन खतरा साफ नजर आने लगा है। जरा सी लापरवाही और तेज रफ्तार किसी की जान ले सकती है। बीते दिनों सड़क हादसों में हुई मौतों ने प्रशासन को झकझोर दिया है। इसी को देखते हुए कुशीनगर जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने सड़क सुरक्षा को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा फैसला लिया है, जिससे लापरवाह वाहन चालकों में हड़कंप मच गया है।

रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप हुआ अनिवार्य

शीत ऋतु में कोहरा और स्मॉग के कारण बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर के निर्देश पर जनपद में संचालित सभी व्यावसायिक वाहनों पर रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। खास तौर पर गन्ना ढुलाई में लगे ट्रक, ट्रैक्टर-ट्रॉली और अन्य मालवाहक वाहनों को इस नियम का पालन करना होगा। नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कठोर प्रवर्तन कार्रवाई की जाएगी।

केंद्रीय मोटरयान नियमों का हवाला

जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने स्पष्ट किया कि केंद्रीय मोटरयान नियमावली 1989 के नियम-104 के तहत सभी व्यावसायिक वाहनों पर रेट्रो-रिफ्लेक्टिव और रियर मार्किंग टेप अनिवार्य है। हाल के दिनों में कोहरे के दौरान हुई भीषण सड़क दुर्घटनाओं से यह साफ हो गया है कि कम दृश्यता और तेज गति जानलेवा साबित हो सकती है। ऐसे में सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।

गन्ना पेराई सत्र में बढ़ी सख्ती

गन्ना पेराई सत्र के चलते चीनी मिलों की ओर जाने वाले मार्गों पर भारी वाहनों की संख्या बढ़ गई है। प्रशासन ने साफ निर्देश दिए हैं कि ओवरलोडिंग, ओवरहाइट, बॉडी से बाहर लटकता गन्ना और एक ट्रैक्टर के साथ एक से अधिक ट्रॉली जोड़कर वाहन चलाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। गन्ने की ढुलाई केवल रात्रि में ही करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं गन्ना लदे ट्रकों की अधिकतम ऊंचाई 4 मीटर से अधिक नहीं होगी।

डेंजर मार्किंग और फ्लैग जरूरी

निर्देशों के अनुसार वाहनों के पीछे लाल या पीले रंग की फ्लोरोसेंट पेंटिंग, पर्याप्त चौड़ाई की रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप और कम से कम एक मीटर लंबा लाल कपड़ा या फ्लैग लगाना अनिवार्य होगा। इसके लिए चीनी मिलों, गन्ना क्रय केंद्रों और मंडियों में शिविर लगाकर मौके पर ही टेप लगाने की व्यवस्था भी की जाएगी।

लापरवाही पर नहीं मिलेगी राहत

पुलिस, परिवहन विभाग, लोक निर्माण विभाग और एनएचएआई के समन्वय से सड़कों पर लेन मार्किंग, रिफ्लेक्टिव साइन और रोड स्टड के नवीनीकरण का काम भी तेज किया जाएगा। जिलाधिकारी ने वाहन चालकों से अपील की है कि कोहरे में सतर्क रहें, गति सीमा का पालन करें और सुरक्षा मानकों से कोई समझौता न करें। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि सड़क सुरक्षा में लापरवाही अब भारी पड़ेगी।

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  • Kushinagar

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  • 10 January 2026, 12:57 AM IST