Gorakhpur: गोरखपुर में चल रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। वर्ष 2023 में लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुए गैर इरादतन हत्या के मामले में अभियुक्त महेश निषाद को न्यायालय ने दोषी ठहराते हुए 5 वर्ष की सश्रम कारावास और ₹51,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
यह फैसला मा. जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोरखपुर की अदालत ने सुनाया, जो पुलिस और अभियोजन पक्ष के मजबूत साक्ष्यों का परिणाम रहा।
मामला क्या था
यह घटना थाना कैम्पियरगंज क्षेत्र की है, जहां वर्ष 2023 में अभियुक्त महेश निषाद पुत्र बहुलाल निवासी सरपतहा टोला जमुहरा, थाना कैम्पियरगंज ने लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुए एक व्यक्ति की जान ले ली थी। घटना के बाद पुलिस ने मु0अ0सं0 802/2023 धारा 279, 304(2) भादवि के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी। पुलिस ने साक्ष्य जुटाकर अदालत में मजबूत चार्जशीट दाखिल की थी, जिसके आधार पर अभियुक्त के खिलाफ आरोप तय हुए।
अदालत ने सुनाई सख्त सजा
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने सभी साक्ष्यों और गवाहों को प्रभावी ढंग से पेश किया। अदालत ने पाया कि अभियुक्त की लापरवाही से ही व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। इसके बाद अदालत ने महेश निषाद को दोषी करार देते हुए 5 साल की सश्रम कैद और ₹51,000 का जुर्माना लगाया। अर्थदंड न देने की स्थिति में अभियुक्त को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
पुलिस और अभियोजन पक्ष की भूमिका सराहनीय
इस मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर के निर्देशन में थाने की टीम, मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन पक्ष ने बेहद सतर्कता से पैरवी की। जिला सरकारी अधिवक्ता (क्रि0) श्री प्रियानन्द सिंह और सहायक जिला सरकारी अधिवक्ता श्री जयनाथ यादव ने मामले में निर्णायक भूमिका निभाई।
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वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि “ऑपरेशन कनविक्शन” के तहत पुलिस न्यायालय में हर केस की प्रभावी पैरवी कर रही है, ताकि अपराधियों को सजा मिले और समाज में कानून का भय बना रहे।
जनता में न्याय व्यवस्था पर बढ़ा भरोसा
गोरखपुर पुलिस का यह प्रयास न केवल अपराधियों के लिए चेतावनी है, बल्कि आम जनता के लिए भरोसे का प्रतीक भी है। लापरवाही या गैर इरादतन हत्या जैसे अपराधों को अब बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस ने साफ संदेश दिया है कि कानून के तहत हर दोषी को उसके अपराध की सजा जरूर मिलेगी।

