नई दिल्लीः केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को जांच को लेकर संबंधित राज्यों से अनुमति लेने की जरूरत होगी या नहीं इस पर लंबे समय से सवाल चल रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुना दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा की- अब सीबीआई जांच के लिए संबंधित राज्य से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि ये प्रावधान संविधान के संघीय चरित्र के अनुरूप है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम में, जिसमें शक्तियों और अधिकार क्षेत्र के लिए सीबीआई के लिए राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता है। ये प्रावधान संविधान के संघीय चरित्र के अनुरूप है। सीबीआई दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम,1946 के जरिये शासित होती है। इसमें कहा गया है कि सीबीआई को जांच से पहले संबंधित राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी।

