यूपी के गैंगस्टर और स्क्रैप माफिया रवि काना को Banda Jail भेजा गया

उत्तर प्रदेश के स्क्रैप स्टील माफिया रवि काना को पुलिस प्रशासन ने नोएडा से बांदा जेल शिफ्ट कर दिया है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज की पूरी रिपोर्ट

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 25 August 2024, 3:53 PM IST

बांदा: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के कुख्यात गैंगस्टर (Notorious gangster) और स्क्रैप स्टील माफिया और गैंगस्टर रवि काना को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रविवार सुबह नोएडा के लुक्सर जेल (Luksar Jail) से बांदा मंडल के कारागार (Banda Mandal Jail) शिफ्ट किया गया। बांदा जेल में कुख्यात गैंगस्टर मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) को भी रखा गया था। रवि काना (Ravi Kana) पर गैंगस्टर एक्ट और सामूहिक दुष्कर्म के मामले (Case) दर्ज हैं।

11 अपराधियों की बदली जेल
रवि काना के अलावा कुख्यात अनिल भाटी समेत 11 अपराधियों की जेल बदली गई है। उत्तर प्रदेश जेल विभाग ने यह फैसला प्रशासनिक आधार पर लिया है। जेल अधीक्षकों की रिपोर्ट पर डीजी जेल ने यह कार्रवाई की है। 

बांदा जेल शिफ्ट हुआ स्क्रैप माफिया रवि काना

रवि काना पर 30 दिसंबर 2023 को सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया गया था।

रवि काना को बांदा जेल ले जाती पुलिस

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता को जेल सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रवि काना को रविवार सुबह करीब 4 बजे नोएडा के लुक्सर जेल से बांदा जेल शिफ्ट किया गया। 

रवि काना लंबे समय से कुख्यात अपराधी अनिल दुजाना की गैंग से जुड़ा हुआ है। रवि काना का नोएडा सहित वेस्ट यूपी में दबदबा जबरदस्त दबदबा है। 

रवि काना पर हैं 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज 
रवि काना पर गैंग रेप, गैंगस्टर सहित करीब एक दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। उसके पास बेहिसाब दौलत है। गैंगस्टर रवि काना की दौलत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को 100 करोड़ का बंगला गिफ्ट कर डाला था, जिसकी काफी चर्चा हुई थी।

डीजी जेल ने की बड़ी कार्रवाई

पुलिस ने 23 अप्रैल 2024 को स्क्रैप माफिया रवि काना और उसकी महिला साथी काजल झा को थाईलैंड से गिरफ्तार किया था। वह गैंगरेप समेत कई मामलों में वांछित था और फरार चल रहा था। 

हालांकि रवि काना की महिला साथी काजल झा जमानत पर बाहर है। उसकी पत्नी समेत चार सदस्यों को भी जमानत मिल चुकी है। 

जेल विभाग ने प्रशासनिक आधार पर रवि काना की जेल का शिफ्टिंग का आदेश दिया था।

Published : 
  • 25 August 2024, 3:53 PM IST