मोदी सरकार लेकर आई ये नया बिल,जानिये इसके प्रावधान

केंद्र सरकार एक नया बिल लेकर आई है। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट में आखिर क्या है इस बिल के प्रावधान

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 11 March 2025, 9:02 PM IST

नई दिल्ली: विधेयक के कानून बनने के बाद केंद्र सरकार के पास विदेशियों की आवाजाही को लेकर ज्यादा अधिकार आएंगे। इसमें प्रवेश को प्रतिबंधित करने, प्रस्थान को रोकने और विशिष्ट क्षेत्रों तक पहुंच को प्रतिबंधित करने की पावर शामिल है।

घुसपैठ और अवैध अप्रवास रोकने के मकसद से लोकसभा में मंगलवार को अप्रवासन और विदेशी विधेयक 2025 पेश किया है।

अमित शाह की तरफ से गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि किसी को देश में आने से रोकने के लिए यह बिल नहीं लाया गया है। इस बिल का मकसद है कि जो भी विदेशी भारत आएं वे यहां के नियमों का पालन करके ही आएं. कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी और टीएमसी के सौगत राय ने बिल का विरोध किया है।

क्यों लाया गया ये विधायक

इस विधेयक का मकसद भारत के इमिग्रेशन नियमों को मॉडर्न बनाना और उन्हें मजूबत करना है।

यह बिल भारत में दाखिल होने और यहां से बाहर जाने वाले व्यक्तियों के संबंध में पासपोर्ट या बाकी यात्रा दस्तावेजों की जरूरतों और विदेशियों से संबंधित मामलों को रेगुलेट करने की शक्तियां केंद्र सरकार को देगा।

इनमें वीजा और रजिस्ट्रेशन की जरूरत और उससे संबंधित मामलों को शामिल किया गया है।

Published : 
  • 11 March 2025, 9:02 PM IST