Site icon Hindi Dynamite News

नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के दोषी शिक्षक को 25 साल की सजा

प्रतापगढ़ जिले की एक अदालत ने नाबालिग छात्रा के साथ दुष्‍कर्म के आरोपी एक शिक्षक को शुक्रवार को दोषी करार देते हुए उसे 25 वर्ष कारावास की सजा सुनाई और 30 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
Post Published By: डीएन ब्यूरो
Published:
नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के दोषी शिक्षक को 25 साल की सजा

प्रतापगढ़: जिले की एक अदालत ने नाबालिग छात्रा के साथ दुष्‍कर्म के आरोपी एक शिक्षक को शुक्रवार को दोषी करार देते हुए उसे 25 वर्ष कारावास की सजा सुनाई और 30 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) प्रदीप कुमार पांडेय ने बताया कि अपर जिला सत्र न्यायाधीश आलोक द्विवेदी की अदालत ने छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में दोषी करार देते हुए आरोपी शिक्षक अनिल चौरसिया को 25 वर्ष का कारावास व 30 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार पांडेय ने बताया कि मुक़दमा वादी ने थाना फतनपुर पुलिस को दी गयी तहरीर में आरोप लगाया था कि उसकी 14 वर्ष की नाबालिग भतीजी कक्षा दस की छात्रा थी और उसी कॉलेज के शिक्षक अनिल चौरसिया ने उसको परीक्षा में अधिक नंबर दिलाने का झांसा देकर उसके साथ शांरीरिक संबंध बनाया और उसकी आपत्तिजनक फोटो बना कर ब्लेकमेल करता और फोटो वायरल करने की धमकी देता था।

इस मामले में आरोपी के खिलाफ पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर विवेचना पूरी करने के बाद आरोप पत्र दाखिल किया था।

Exit mobile version