
नई दिल्ली: देश में लोकसभा चुनावों की सरगर्मियों के बीच इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के जरिये डाले गये वोटों का वोटर-वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) की पर्चियों से मिलान की मांग पर वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुना सकता है। देश की शीर्ष अदालत ने पिछली सुनवाई के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया था।
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के जरिए डाले गए वोटों के साथ सभी वोटर-वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) की सभी पर्चियों के मिलान की मांग की गई है।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ इस याचिका पर आज फैसला सुना सकती है। शीर्ष अदालत ने 18 अप्रैल को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।
याचिकाकर्ताओं में से एक, एनजीओ 'एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स' (एडीआर) ने वीवीपैट मशीनों पर पारदर्शी ग्लास को अपारदर्शी ग्लास से बदलने के चुनाव पैनल के 2017 के फैसले को उलटने की मांग की है।
चुनावी प्रणाली में मतदाताओं की संतुष्टि और विश्वास के महत्व को सर्वोपरि मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं से कहा था कि हर बात पर संदेह नहीं किया जाना चाहिए।
Published : 24 April 2024, 10:45 AM IST
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