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एनडीपीएस अधिनियम को और कठोर बनाने का प्रस्ताव पास, जानिये ये बड़े अपडेट

हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम,1985 को और कठोर बनाने के लिए इसमें संशोधन करने की केंद्र सरकार से सिफारिश करने के वास्ते मंगलवार को एक प्रस्ताव पारित किया। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर
Post Published By: डीएन ब्यूरो
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एनडीपीएस अधिनियम को और कठोर बनाने का प्रस्ताव पास, जानिये ये बड़े अपडेट

शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम,1985 को और कठोर बनाने के लिए इसमें संशोधन करने की केंद्र सरकार से सिफारिश करने के वास्ते एक प्रस्ताव पारित किया।

एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 में संशोधन के लिए प्रस्ताव पेश करते हुए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि संशोधन का उद्देश्य राज्य को मादक पदार्थ मुक्त बनाना और मादक पदार्थ से जुड़े अपराधों को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति अपनाना है। इसका उद्देश्य इन अपराधों को गैर जमानती बनाना भी है।

प्रस्ताव में, मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोहों के लिए न्यूनतम 10 से 12 साल की कैद के साथ पांच लाख रुपये का जुर्माना, उम्र कैद की सजा और मादक पदार्थ की तस्करी के पैसों से खरीदी गई संपत्ति कुर्क करने का प्रस्ताव किया गया है।

प्रस्ताव में, मादक पदार्थ की लत के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए समितियों का गठन करने की भी सिफारिश की गई है।

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