मुंबईः बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेस मैन राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पोर्न फिल्म बनाने और उन्हें अलग अलग ऐप्स के जरिए प्रसारित करने के मामले में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्होंने कोर्ट में एक जमानत याचिका दायर की थी जिसे आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।
हाल ही में उन्होंने मुंबई पुलिस द्वारा उनकी गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताकर बॉम्बे हाईकोर्ट में चैलेंज किया था। कोर्ट ने राज कुंद्रा की इस याचिका को खारिज कर दिया है। मुंबई पुलिस द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2 अगस्त को आदेश सुरक्षित रखा था। आज इस पर जस्टिस एएस गडकरी ने फैसला सुना दिया है। जस्टिस एएस गडकरी ने कहा है कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा हिरासत में रिमांड कानून के अनुरूप है और इसमें किसी हस्तक्षेप की जरुरत नहीं है।
राज कुंद्रा की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया था कि उन्हें गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है। वहीं, पुलिस का दावा है कि राज ने सीआरपीसी की धारा 41 (ए) पर साइन करने से मना कर दिया था, इसलिए उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा।

