निलंबित IAS पूजा सिंघल मामले में नया मोड़, Jharkhand High Court ने दिया ये आदेश

झारखंड हाई कोर्ट में मनरेगा घोटाले की आरोपित निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 4 January 2025, 8:44 AM IST

रांची: निलंबित आईएएस पूजा सिंघल मामले में नया मोड़ आया है। झारखंड हाईकोर्ट में मनरेगा घोटाले की आरोपित निलंबित आइएएस पूजा सिंघल की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने मामले में ईडी से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार पूजा सिंघल की ओर से अभियोजन स्वीकृति नहीं मिलने का हवाला देते हुए उनके खिलाफ दर्ज मामले को निरस्त करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।

अदालत ने ED पर ही उठा दिए सवाल

सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि किसी सरकारी अधिकारी के खिलाफ आपराधिक केस चलाने के लिए सीआरपीसी की धारा 197 के तहत अभियोजन स्वीकृति प्राप्त करना जरूरी है, लेकिन ईडी की ओर से ऐसा नहीं किया गया है। इसलिए उनके खिलाफ दर्ज केस को निरस्त किया जाए।

ईडी की ओर से दाखिल आरोप पत्र में कहा गया है कि खूंटी में मनरेगा का घोटाला फरवरी 2009 से जुलाई 2010 के बीच हुआ। उस दौरान पूजा सिंघल वहां की उपायुक्त थी। पूजा सिंघल के सीए सुमन सिंह के आवास से ईडी को 19.31 करोड़ मिले थे।

 

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  • 4 January 2025, 8:44 AM IST