Unlock 5: सिनेमाघरों को खोलने के लिए जारी किए नए गाइडलाइन्स, अब मानने होंगे ये नियम

अनलॉक-5 में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। इस दौरान सिनेमाघरों को भी खोलने की अनुमति दे दी गई है। सिनेमाघरों को खोलने के लिए सरकार ने नए गाइडलाइन जारी किए हैं। डाइनामाइट न्यूज़ पर जानिए क्या हैं सरकार द्वारा बनाए गए नए गाइडलाइन्स..

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 6 October 2020, 1:29 PM IST

नई दिल्लीः 15 अक्टूबर से भले ही सारे सिनेमाहॉल को खोलने की सरकार ने अनुमति दे दी है, लेकिन अब लोगों को कई नए नियमों का पालन करना पड़ेगा।

लॉकडाउन में पिछले लगभग 5 पहीने से सभी थ‍िएटर्स और मल्टीप्लेक्स बंद पड़े थें। जिसके कारण बॉलीवुड को भारी नुकासन सहना पड़ा था। अब 15 अक्टूबर से सिनेमाहॉल खोल दिए गए हैं।  इस दौरान सरकार ने नए गाइडलाइन जारी किए हैं। जानिए क्या हैं नए नियम। 

1. मल्टीप्लेक्स 50 प्रतिशत ऑड‍ियंस के साथ ही खोला जाएगा।

2. कोरोना के संदर्भ में जागरुक करने वाली 1 मिनट की फिल्म या अनाउंसमेंट, या तो शो से पहले, या मध्यांतर के बाद दिखाना जरूरी है

3. हॉल का टेंपरेचल संतुल‍ित रखा जाएगा।

4. सभी दर्शकों को मास्क लगाना जरूरी है।

5. श‍िफ्ट और स्लॉट की अनाउंसमेंट की जाएगी।

6. वहीं सिंगल स्क्रीन थ‍िएटर में ज्यादा से ज्यादा ट‍िकट ख‍िड़की खोले जाएं, ताकि लोग एक जगह ना इकट्ठा हों।

7. हर शो के बाद पूरे हॉल को सैनिटाइज करना जरूरी है।

Published : 
  • 6 October 2020, 1:29 PM IST