Site icon Hindi Dynamite News

महराजगंज: भ्रष्टाचार पर कसी नकेल, सेक्रेटरी और प्रधान से 18 लाख की रिकवरी के आदेश के बाद हडकंप, जानिए पूरा मामला

जनपद में शौचालय, सोलर लाइट, समेत कई मामलों में सरकारी धन का बंदरबाट और दुरूपयोग मामले में भ्रष्टाचार पर बड़ा चोट करते हुए ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी पर लगभग 18 लाख की रिकवरी का आदेश जारी किया गया है। जानिए डाइनामाइट न्यूज पर पूरी ख़बर
Post Published By: डीएन ब्यूरो
Published:
महराजगंज: भ्रष्टाचार पर कसी नकेल, सेक्रेटरी और प्रधान से 18 लाख की रिकवरी के आदेश के बाद हडकंप, जानिए पूरा मामला

महराजगंज: जनपद के गांवो (Villages) में विकास कार्यों (Devlopment Works) के लिए जो सरकार धन आवंटन (Money Alloted) करती है, उस धन को ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी अपनी निजी प्रापर्टी समझ कर खूब मलाई काटते है। यही नहीं अपने आप को ईमानदार साबित करने में कोई कोर कसर भी नही छोड़ते है। लेकिन एक शिकायत से सभी ईमानदारी का पोल अपने आप खुलने लगता है।

इसी तरह से जनपद के लक्ष्मीपुर ब्लॉक (Laxmipur Block) के गांव बहोरपुर (Bahorpur) में देखने को मिला है। जहां जिलाधिकारी ने पूर्व ग्राम प्रधान शब्बीर अहमद और तत्कालीन सेक्रेटरी मिलिंद चौधरी से 17,95,450 रुपए रिकवरी करने का तत्काल आदेश जारी किया गया है। इस आदेश से हड़कंप मचा हुआ है।

डाइनामाइट न्यूज संवाददाता को मिली जानकारी के अनुसार लक्ष्मीपुर ब्लॉक के बहोरपुर गांव में हुए भ्रष्टाचार के मामले में जांच के बाद आरोप पत्र में उल्लेखित 412 व्यक्तिगत शौचालयों में से 136 व्यक्तिगत शौचालयों को पूर्ण न कराते हुए मु0-1632000.00 तथा 07 अदद सोलर लाइट न लगाकर मु0-163450.00 इस प्रकार कुल मु0-1795450.00 का दुरूपयोग पाया जाना सिद्ध हुआ है।

अर्थात कुल मु0-1795450.00 का 1/2 भाग तत्कालीन सचिव  मिलिन्द चौधरी से मु0-897725.00 व पूर्व प्रधान से मु0-897725.00 की रिकवरी की जानी है। तो वहीं सचिव ग्राम पंचायत द्वारा अपने पदीय दायित्वों का सुचारू रूप से निर्वहन न करने के  कारण विभागीय प्रशासनिक कार्यवाही भी की जाएगी है।

अतः उ० प्र० पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बहोरपुर विकास खण्ड-लक्ष्मीपुर में दुरूपयोग की गयी धनराशि मु0-897725.00 की वसूली शब्बीर अहमद, पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत बहोरपुर विकास खण्ड-लक्ष्मीपुर से भू-राजस्व की भांति वसूली करने का आदेश जिला अधिकारी अनुनय झा ने पारित किया है। जिलाधिकारी के इस आदेश से जनपद के प्रधानों और सेक्रेटरियों में हड़कंप मचा हुआ है।

Exit mobile version