
नई दिल्ली: मंगलवार को हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला आ गया है। कोर्ट ने हिजाब पहनने की मांग से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इस्लाम में हिजाब पहनना धार्मिक प्रथा नहीं हिस्सा है।
हाई कोर्ट नें अपने फैसले में कहा कि विद्यार्थी स्कूल यूनिफॉर्म पहनने से इनकार नहीं कर सकते है। इसके साथ ही कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि हिजाब पहनना इस्लाम धर्म की प्रथा का जरूरी हिस्सा नहीं है।
बता दें कि कर्नाटक हाईकोर्ट में उडुपी लड़कियों ने याचिका दायर कर मांग की थी कि उन्हें क्लास के अंदर हिजाब पहनकर बैठने की इजाजत दी जाए, क्योंकि ये उनकी श्रद्धा और आस्था का अहम हिस्सा है। लड़कियों की इस याचिका पर 9 फरवरी को चीप जस्टिस रितु राज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस जेएम खाजी की पीठ का गठन किया गया था।
कोर्ट के फैसले से पहले हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य की पुलिस को पुलिस महानिदेशक ने चौकस रहने का आदेश दिया था। इसके अलावा एहतियात के तौर पर उडुपी में पहले से ही धारा 144 लागू है। वहीं बेंगलुरू, मैसूर और बेलगावी में आज से एक हफ्ते के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।
Published : 15 March 2022, 11:24 AM IST
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