लखनऊः कल से देश भर में सिनेमाहॉल खोलने की अनुमति दे दी गई है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने कई नए गाइडलाइन्स जारी किए हैं। इसे ना मानने पर लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन भी लिया जाएगा।
6 फीट की दूरी
कंटेनमेंट जोन से बाहर मौजूद सिनेमाहॉल्स, थिएटर्स और मल्टीप्लेक्स खोले जाएंगे। सिनेमाहॉल्स के कॉमन एरिया और वेटिंग एरिया में हर एक व्यक्ति को कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखनी है।
लिया जाएगा एक्शन
इस दौरान जो भी व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करेगा उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। गाइडलाइन्स नहीं मानने पर IPC और डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत एक्शन लिया जाएगा।

