
नई दिल्ली: दिल्ली (Delhi) में इस साल भी दीवाली (Dewali) बिना पटाखों (Firecrackers) के ही मनायी जायेगी। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पटाखों के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध (Banned) लगा दिया है। इस दौरान सभी प्रकार के पटाखों के विनिर्माण, भंडारण, बिक्री, ऑनलाइन ट्रेड और पटाखों को फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस बाबत जरूरी आदेश सोमवार को जारी कर दिए गए हैं।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार दिल्ली सरकार की ओर से लागू यह प्रतिबंध एक जनवरी 2025 तक प्रभावी रहेगा।
जानकारी के अनुसार दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 31(ए) के तहत दिए गए अधिकारों का उपयोग करते हुए पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए हैं।
सभी निभाएं अपनी जिम्मेदारी
दिल्ली आम आदमी पार्टी के प्रभारी और पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली सरकार प्रदूषण को नियंत्रित करने को लेकर बेहद गंभीर है। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार की ओर से 21 फोकस बिंदुओं पर आधारित विंटर एक्शन प्लान पर अमल की भी तैयारी है। साथ ही ये भी कहा है कि दिल्ली में प्रदूषण को काबू करने के लिए सभी निभाएं अपनी-अपनी जिम्मेदारी।
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Published : 14 October 2024, 1:06 PM IST
Topics : banned Delhi firecrackers Pollution Control Committee आदेश नई दिल्ली पटाखा प्रदूषण नियंत्रण कमेटी बैन