ईपीएफओ ने कर्मचारी पेंशन योजना के तहत अधिक पेंशन के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू की

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने सोमवार को कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के तहत अधिक पेंशन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू की। सेवानिवृत्ति कोष का प्रबंधन करने वाले निकाय ने बताया कि इसके लिए सदस्य और उनके नियोक्ता संयुक्त रूप से आवेदन कर सकेंगे।

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 20 February 2023, 8:17 PM IST

नयी दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने सोमवार को कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के तहत अधिक पेंशन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू की। सेवानिवृत्ति कोष का प्रबंधन करने वाले निकाय ने बताया कि इसके लिए सदस्य और उनके नियोक्ता संयुक्त रूप से आवेदन कर सकेंगे।

नवंबर, 2022 में उच्चतम न्यायालय ने कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना, 2014 को बरकरार रखा था।

इससे पहले 22 अगस्त, 2014 के ईपीएस संशोधन ने पेंशन योग्य वेतन सीमा को 6,500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह कर दिया था। साथ ही सदस्यों और उनके नियोक्ताओं को ईपीएस में उनके वास्तविक वेतन का 8.33 प्रतिशत योगदान करने की अनुमति दी थी।

ईपीएफओ ने एक कार्यालय आदेश में अपने फील्ड कार्यालयों द्वारा ‘संयुक्त विकल्प फॉर्म’ से निपटने के बारे में जानकारी दी है।

ईपीएफओ ने कहा कि ‘एक सुविधा दी जाएगी, जिसके लिए जल्द ही यूआरएल (यूनिक रिसोर्स लोकेशन) बताया जाएगा। इसके मिलने के बाद क्षेत्रीय पीएफ आयुक्त व्यापक सार्वजनिक सूचना के लिए नोटिस बोर्ड और बैनर के जरिये जानकारी देंगे।’’

आदेश के मुताबिक, प्रत्येक आवेदन को पंजीकृत किया जाएगा, डिजिटल रूप से लॉग इन किया जाएगा और आवेदक को रसीद संख्या दी जाएगी।

इसमें आगे कहा गया है कि संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय के प्रभारी अधिकारी उच्च वेतन पर संयुक्त विकल्प के प्रत्येक मामले की जांच करेंगे। इसके बाद आवेदक को ई-मेल/डाक के जरिये और बाद में एसएमएस के जरिये फैसले की जानकारी दी जाएगी।

आदेश में कहा गया है कि ये निर्देश उच्चतम न्यायालय के चार नवंबर, 2022 के आदेश के अनुपालन में जारी किए जा रहे हैं।

 

Published : 
  • 20 February 2023, 8:17 PM IST

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