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सागर धनखड़ हत्याकांड के गवाह की सुरक्षा सुनिश्चित की जाये: दिल्ली कोर्ट

दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को एक आवेदन पर सुनवाई के बाद संबंधित डीसीपी को जूनियर पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड के गवाह की सुरक्षा के सभी उपाय करने का निर्देश दिये। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर
Post Published By: डीएन ब्यूरो
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सागर धनखड़ हत्याकांड के गवाह की सुरक्षा सुनिश्चित की जाये: दिल्ली कोर्ट

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को एक आवेदन पर सुनवाई के बाद संबंधित डीसीपी को जूनियर पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड के गवाह की सुरक्षा के सभी उपाय करने का निर्देश दिये।

अमित कुमार के वकील ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि अमित वर्तमान मामले में पीड़ित है, जिसे दिल्ली के मॉडल टाउन के छत्रसाल स्टेडियम में 4-5 मई, 2021 की रात को 20 से अधिक गैंगस्टरों द्वारा बेरहमी से पीटा गया था।

वकील ने आगे कहा कि आवेदक को अपनी जान का डर है, क्योंकि इन गैंगस्टरों ने आवेदक और उसके परिवार के सदस्यों को विभिन्न स्रोतों के माध्यम से धमकी दी है कि अगर वह उनके खिलाफ बयान देगा तो वे आवेदक और उसके परिवार को खत्म कर देंगे।

वकील ने आगे कहा कि आवेदक/पीड़ित और आवेदक के परिवार के सदस्य गहरी आशंका के अधीन हैं और इसलिए मुकदमे का संचालन करने का अनुरोध करते हैं/गवाह को समयबद्ध तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाही देने या रोहिणी कोर्ट की बताय किसी अन्य जिला न्यायालय में मुकदमे का संचालन करने की अनुमति दी जाये।

राज्य के अतिरिक्त लोक अभियोजक ने इसका विरोध करते हुए कहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या रोहिणी कोर्ट के अलावा किसी अन्य जिला अदालत में गवाह की परीक्षा आयोजित करना बहुत मुश्किल होगा।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शिवाजी आनंद ने प्रस्तुतियाँ सुनने के बाद कहा, “खतरे की धारणा को ध्यान में रखते हुए और सभी पक्षों को सुनने के बाद, न्यायालय का मानना ​​है कि संबंधित डीसीपी सभी सुरक्षा और सुरक्षा उपाय करेंगे और रोहिणी कोर्ट परिसर में गवाह कक्ष में अपने बयान की रिकॉर्डिंग के लिए आवेदक / गवाह अमित कुमार के घर से अदालत तक और अदालत से घर तक की जांच के दौरान कम से कम दो सशस्त्र पुलिस अधिकारी नियुक्त करके व्यवस्था की जाएगी।”

यह भी निर्देश दिया जाता है कि संबंधित डीसीपी व्यक्तिगत रूप से गवाह/पीड़ित अमित को खतरे की आशंका के संबंध में मामले का आकलन करेंगे और यदि आवश्यक समझे तो बयान के लिए अदालत में उनकी यात्रा के दौरान उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं या यदि आवश्यक समझें तो वह उन्हें सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। गवाह की परीक्षा की तारीख से पहले और बाद में भी। (वार्ता)

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