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Delhi: तेजाब फेंकने पर महिला को कोर्ट ने ठहराया दोषी, जानिये पूरा फैसला

दिल्ली की एक अदालत ने वर्ष 2016 में एक व्यक्ति पर तेजाब फेंकने की कोशिश के अपराध के लिए एक महिला को दोषी ठहराते हुए कहा कि यह कृत्य उसके दुर्भावनापूर्ण इरादे को दर्शाता है। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर
Post Published By: डीएन ब्यूरो
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Delhi: तेजाब फेंकने पर महिला को कोर्ट ने ठहराया दोषी, जानिये पूरा फैसला

नयी दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने वर्ष 2016 में एक व्यक्ति पर तेजाब फेंकने की कोशिश के अपराध के लिए एक महिला को दोषी ठहराते हुए कहा कि यह कृत्य उसके 'दुर्भावनापूर्ण इरादे' को दर्शाता है।

हालांकि, अदालत ने कहा कि आरोपी ने 'जलमिश्रित तेजाब' का इस्तेमाल किया था, जिससे जलने या विकृति जैसी कोई गंभीर चोट नहीं आई है। इस कारण भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 326ए (तेजाब के इस्तेमाल से जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाना) के तहत मामले को नहीं चलाया जा सकता।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सचिन सांगवान इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं, जिसमें आरोपी सीमा सोनी ने 12 फरवरी, 2016 को पीड़ित रेहनूर इस्लाम पर तेजाब फेंक दिया था।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, सोनी ने कहा था कि वह इस्लाम को किसी को चेहरा दिखाने लायक नहीं छोड़ेगी।

न्यायाधीश ने चार अगस्त को दिए आदेश में कहा था, ''आरोपी सीमा सोनी को आईपीसी की धारा 326बी (तेजाब फेंकने के प्रयास) के तहत किए गए अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है।''

अदालत ने मामले में हलफनामा दाखिल करने की तारीख 10 अगस्त तय की है, जिसके बाद सजा पर दलीलें सुनी जाएंगी।

सोनी की गवाही को ध्यान में रखते हुए, अदालत ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि वह रेहनूर इस्लाम के आचरण से हतोत्साहित थी और उसके प्रति गहरी नाराजगी रखती थी। इस प्रकार उसे नुकसान पहुंचाने का मकसद था।

अदालत ने मौजूद सबूतों को ध्यान में रखते हुए कहा, 'यह बिना किसी संदेह के साबित हो गया है कि शिकायतकर्ता (इस्लाम) पर केवल आरोपी ने ही तेजाब फेंका था।'

अदालत ने कहा कि मेडिको-लीगल केस (एमएलसी) के अनुसार, सिर या चेहरे पर कोई स्थायी विकृति नहीं थी और केवल होंठों पर सूजन के अलावा आंखों तथा चेहरे के लाल हो जाने का उल्लेख था।

अदालत के अनुसार, ''शिकायतकर्ता पर इस्तेमाल किया गया तेजाब शुद्ध यानी सांद्र नहीं था। जलमिश्रित तेजाब के कारण आए बहुत हल्के लक्षणों से आईपीसी की धारा 326ए नहीं लगाई जा सकती।'' उसने कहा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आरोपी 'बरी' हो जाएगी।

इस्लाम की शिकायत पर गोविंदपुरी पुलिस थाने में सोनी के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

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