
नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने निजी कंपनियों को ग्राहकों के स्वैच्छिक प्रमाणीकरण के लिए आधार डेटा इस्तेमाल करने की अनुमति देने वाले कानून में संशोधन की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार से आज जवाब तलब किया।
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मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने एस जी वोम्बटकेरे और मानव अधिकार कार्यकर्ता बेजवडा विल्सन की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार और भारतीय विशिष्ठ पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) को नोटिस जारी किया और इस मामले को इसी तरह की लंबित याचिका के साथ नत्थी कर दिया।(वार्ता)
Published : 22 November 2019, 3:54 PM IST
Topics : Aadhar card Centre Supreme Court UIDAI आधार कंपनिया कानून डेटा संवैधानिक