CBI on Medical Admission: उच्चतम न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को बताया अवैध, पढ़िये पूरी खबर

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा पारित एक आदेश का स्वत: संज्ञान लिया। एकल पीठ के आदेश में पश्चिम बंगाल में सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस उम्मीदवारों के दाखिले में कथित अनियमितताओं को लेकर खंडपीठ के आदेश को ‘‘अवैध’’ बताया गया था। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 27 January 2024, 11:39 AM IST

नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा पारित एक आदेश का स्वत: संज्ञान लिया। एकल पीठ के आदेश में पश्चिम बंगाल में सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस उम्मीदवारों के दाखिले में कथित अनियमितताओं को लेकर खंडपीठ के आदेश को ‘‘अवैध’’ बताया गया था।

उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने मामले की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) द्वारा जांच के एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी थी।

यह भी पढ़ें: उच्च न्यायालय ने अभिनेत्री जैकलीन की याचिका पर ईडी से जवाब तलब किया 

प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बी. आर. गवई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की संविधान पीठ शनिवार को इस पर सुनवाई करने वाली है।

यह भी पढ़ें: पश्चिम बंगाल के मंत्री, टीएमसी नेताओं के आवास पर छापा मारा

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल न्यायाधीश पीठ ने बृहस्पतिवार को कहा था कि न्यायमूर्ति सौमेन सेन और न्यायमूर्ति उदय कुमार की खंडपीठ द्वारा पारित आदेश पूरी तरह से अवैध है और इसे नजरअंदाज किया जाना चाहिए।

Published : 
  • 27 January 2024, 11:39 AM IST