नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता और उसके वकील के सड़क हादसे की जांच पूरी करने के लिए आज केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को दो सप्ताह की और मोहलत दी।
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शीर्ष अदालत ने पीड़िता के वकील को इलाज के लिए अंतरिम मुआवजे के तौर पर पांच लाख रुपये देने का उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश भी दिया।
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सुनवाई के दौरान सीबीआई ने जांच पूरी करने के लिए चार सप्ताह की और मोहलत मांगी थी, लेकिन न्यायालय ने उसे दो सप्ताह का ही समय दिया। (वार्ता)

