Site icon Hindi Dynamite News

Bihar News: Income Tax ने मजदूर को भेजा 2 करोड़ का नोटिस, चकराया माथा

बिहार के गया में एक मजदूर को आयकर विभाग ने 2 करोड़ 3 हजार 308 रुपये का टैक्स नोटिस भेजा जिससे वह परेशान है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
Post Published By: डीएन ब्यूरो
Published:
Bihar News: Income Tax ने मजदूर को भेजा 2 करोड़ का नोटिस, चकराया माथा

गया: बिहार (Bihar) के गया (Gaya) में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक मजदूर को आयकर विभाग (Income Tax Department) ने 2 करोड़ 3 हजार 308 रुपये का टैक्स नोटिस (Notice) भेजा है। 

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार गया शहर कोतवाली थाना (City Kotwali Police Station) क्षेत्र के नई गोदाम मोहल्ला निवासी राजीव कुमार वर्मा दिहाड़ी मजदूर (Daily Wage Labourer) है, जो शहर के पुरानी गोदाम में मजदूरी का काम करते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक आयकर विभाग के नोटिस ने उसे हैरान और परेशान कर दिया है।

2 लाख रुपये फिक्स डिपॉजिट कराने पर मिला 2 करोड़ का नोटिस 

राजीव कुमार वर्मा ने पत्रकारों को बताया कि गया के कारपोरेशन बैंक शाखा में पिछले 22 जनवरी 2015 को वह 2 लाख रुपये फिक्स डिपॉजिट करवाया था, लेकिन मैच्योरिटी के पहले ही किसी काम को लेकर डिपॉजिट का पैसा 16 अगस्त 2016 को निकाल लिया। उसके बाद वह अपना मजदूरी का काम करने लगा, लेकिन अचानक आयकर विभाग ने 2 करोड़ 3 हजार 308 रुपये का टैक्स नोटिस भेजा है।

टैक्स नोटिस में बताया गया है कि वर्ष 2015-16 में 2 करोड़ का फिक्स डिपॉजिट करवाया गया था, जिसका रिटर्न फाइल अभी तक नहीं भरा गया। आयकर विभाग का टैक्स भी जमा नहीं किया गया है। मजदूर राजीव कुमार वर्मा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल का नाम भी पहली बार सुना है, कहा कि अब 10 से 12 हजार रुपये महीना मजदूरी मिलता है तो उसमें रिटर्न फाइल क्या करें।

चार दिनों से मजदूर परेशान

नोटिस के बाद पिछले चार दिनों से मजदूर काम करने भी नहीं गया है। नोटिस के बाद वह परेशान होकर गया आयकर विभाग कार्यालय पहुंचा। वहां के अधिकारी से बात की। जिस पर अधिकारियों ने यह जवाब दिया गया कि अब वह पटना आयकर विभाग कार्यालय जाए, जहां से निदान हो सकता है। वहीं, मजदूर को 2 करोड़ 3 हजार 308 रुपये का टैक्स के रूप में 67 लाख रुपये 2 दिनों के अंदर जमा करने को कहा गया है, जिससे मजदूर परेशान है। इधर, इस मामले में कोई भी आयकर अधिकारी पुष्टि नहीं कर रहे हैं।

Exit mobile version