देहरादून। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन विधेयक को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इससे गरीब मुसलमानों को उनका हक मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस संशोधन से वक्फ अधिनियम 1995 में बदलाव के जरिए वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और प्रशासन में सुधार होगा, जिसका फायदा उन मुसलमानों को होगा जिनके कल्याण के लिए वक्फ संपत्तियां दान में दी गई थीं।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, शादाब शम्स ने कहा, "इस विधेयक के जरिए केंद्र सरकार वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे रोकने और पारदर्शी तरीके से उनका उपयोग सुनिश्चित करने जा रही है। यह बदलाव गरीब मुसलमानों के अच्छे दिन लाएगा।"
उत्तराखंड में 5388 वक्फ संपत्तियां
राज्य में कुल 5388 वक्फ संपत्तियां पंजीकृत हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 1930 हरिद्वार और 1721 देहरादून में हैं। इसके अलावा अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, नैनीताल, पिथौरागढ़ जैसे जिलों में भी कई वक्फ संपत्तियां मौजूद हैं।
इन संपत्तियों में शामिल हैं:
– औकाफ
– कब्रिस्तान
– मस्जिद, दरगाह और मजार
– मदरसे
– मकबरे और ईदगाह
– कृषि भूमि
– इमामबाड़ा और कर्बला
– तकिया और मुसाफिर खाना
– स्कूल, हुजरा, मकान और दुकानें
अवैध कब्जे पर सख्त कार्रवाई
वक्फ बोर्ड की चिंता यह है कि करोड़ों रुपये की कई वक्फ संपत्तियों पर निजी लोगों ने कब्जा कर लिया है। शादाब शम्स ने कहा कि नए संशोधन कानून के बाद अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

