स्वाति मालीवाल केस में बिभव कुमार को बड़ा झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वाति मालीवाल केस में अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव बिभव कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज की पूरी रिपोर्ट

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 12 July 2024, 3:46 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वाति मालीवाल केस में अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव बिभव कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट का कहना है कि गवाहों को प्रभावित करने और सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका है, साथ ही उनकी जमानत के लिए कोई आधार नहीं बनाया गया है।

दरअसल, बिभव कुमार ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को भी चुनौती दी है। 10 जुलाई बुधवार को याचिका पर सुनवाई हुई और कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना। इसके बाद कोर्ट ने याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया और कहा कि वह अपना फैसला शुक्रवार 12 जुलाई को सुनाएगा। अब अदालत ने उनकी जमानत याचिका का खारिज कर दिया है।

10 जुलाई को हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान स्वाति मालीवाल के वकील ने कहा कि एफआईआर दर्ज होने के कुछ दिन बाद 2 क्लिप जारी की गई थीं। और कमरे में कोई और नहीं था, एक क्लिप में वह पुलिस अधिकारी से किसी तरह की बहस करती हुई दिखाई दे रही हैं।

डाइनामाइट न्यूज के संवाददाता के अनुसार इस पर कोर्ट ने कहा कि आप कैसे कह सकते हैं कि इसमें (क्लिप) छेड़छाड़ की गई है? इसके जवाब में मालीवाल के वकील ने कहा कि क्योंकि क्लिप में कुछ संकेत हैं जो दिखाते हैं कि उन्हें बदला गया है। एक दर्जन से अधिक पार्टी पदाधिकारी उनके समर्थन में सामने आए और शिकायतकर्ता को दोषी ठहराया।

Published : 
  • 12 July 2024, 3:46 PM IST