आरबीआई की बड़ी कार्रवाई, इस बैंक से ग्राहक नहीं निकाल पाएंगे खाते से पैसा

भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र के इस बैंक पर बड़ी कार्रवाई की है, जिसके कारण ग्राहक इस बैंक से नहीं निकाल पाएंगे पैसा। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 24 April 2024, 11:44 AM IST

नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक ने मंगलवार को महाराष्ट्र के उल्हासनगर स्थित द कोणार्क अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर पैसा निकालने सहित कई प्रतिबंध लगाए।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक आरबीआई द्वारा बैंक पर ये प्रतिबंध उसकी खराब वित्तीय स्थिति को देखते हुए लगाए गए हैं। इस प्रतिबंध के तहत पात्र जमाकर्ता जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से अपनी जमा राशि में से पांच लाख रुपये तक की जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे।  

कोणार्क अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत प्रतिबंध 23 अप्रैल, 2024 (मंगलवार) को कारोबार बंद होने के समय से लागू हो गए

बैंक को इस चीज़ की नहीं अनुमति  

द कोणार्क अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक  पर लगाए गए प्रतिबंधों के साथ बैंक आरबीआई की अनुमति के बिना किसी भी ऋण और अग्रिम को मंजूरी या नवीनीकृत नहीं कर सकता है, कोई निवेश नहीं कर सकता है, कोई देनदारी हस्तांतरण नहीं कर सकता है या अपनी किसी भी संपत्ति का निपटान नहीं कर सकता है।

केंद्रीय बैंक ने कहा बैंक की वर्तमान नकदी स्थिति को ध्यान में रखते हुए सभी बचत खातों या चालू खातों या जमाकर्ता के किसी अन्य खाते में कुल शेष राशि से कोई भी राशि निकालने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, लेकिन ऋणों को समायोजित करने की अनुमति है। 

Published : 
  • 24 April 2024, 11:44 AM IST