
बलिया: पीठासीन अधिकारी द्वारा 17 सी का फार्म नहीं दिए जाने पर बहेरी स्थित बूथ के बाहर सपा कार्यकर्ताओं ने शनिवार की शाम जमकर हंगामा किया। समर्थकों का आरोप है कि जब सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश है कि मतदान के उपरांत 17 सी का फार्म देना है तो फिर सक्षम अधिकारी इसे दे क्यों नहीं रहे है। हालांकि हो हंगामे के बाद अधिकारी बैकफुट पर आ गए और 17- सी का फार्म संबंधित एजेंट को दे दिया।
डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के अनुसार 17सी फार्म महत्वपूर्ण है। इसमें प्रत्येक उम्मीदवार के लिए वोटों का रिकार्ड होता है। इसे मतगणना के दिन दर्ज किया जाता है। इसमें उम्मीदवार का नाम और प्राप्त वोट की जानकारी होती है।
जानकारी के अनुसार इससे पता चलता है कि उस बूथ से गिने गए कुल वोट डाले गए कुल वोटों के समान हैं या नहीं। यह व्यवस्था किसी भी पार्टी द्वारा वोटों में हेरफेर से बचने के लिए हैं। यह डाटा मतगणना केंद्र के पर्यवेक्षक द्वारा दर्ज किया जाता है। प्रत्येक उम्मीदवार (या उनके प्रतिनिधि) को फॉर्म पर हस्ताक्षर करना होता है, जिसे रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जांचा जाता है।
Published : 1 June 2024, 8:15 PM IST
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