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GST में पेट्रोल-डीजल नहीं हुआ शामिल, 29 वस्तुएं और 53 सेवाएं सस्ती

जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक हुई जिसमें 29 प्रोडक्ट और 53 सेवाओं पर टैक्स की दर घटा दी गई। जीएसटी की नई दरों को 25 जनवरी से लागू किया जायेगा। इस बैठक को लेकर कयास लगाये जा रहे थे कि GST में इस बार पेट्रोल-डीजल को भी शामिल किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
Post Published By: डीएन ब्यूरो
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GST में पेट्रोल-डीजल नहीं हुआ शामिल, 29 वस्तुएं और 53 सेवाएं सस्ती

नई दिल्ली: जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक में 29 प्रोडक्ट और 53 सेवाओं पर टैक्स की दर घटा दी गई। जीएसटी की नई दरें को 25 जनवरी से लागू किया जायेगा। बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि ऐसे सेक्टर्स को राहत दी गई है, जो रोजगार को बढ़ावा देने वाले हैं। गुरूवार यानि 18 जनवरी को जीएसटी की बैठक में वित्त मंत्री ने कहा कि इस बैठक में पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लाने पर अभी विचार नहीं हुआ है,जीएसटी परिषद की अगली बैठक में संभवत: पेट्रोलियम और अन्य छूट वाले उत्पादों को जीएसटी के तहत लाने पर विचार किया जाएगा।  

 

जिन वस्तुए के रेट घटाये गये हैं उनमें बायोडीजल, बॉटल्ड वॉटर, हीरे एवं कीमती रत्नों, शुगर कैंडी, टेलरिंग सर्विसेज, एम्यूजमेंट पार्कों और लो-कॉस्ट हाउजिंग कंस्ट्रक्शन सर्विसेज केरेट्स आदि शामिल है। 

इन पर 28% से कम जीएसटी लगेगा

-पुराने लग्जरी यात्री वाहनों को छोड़कर सभी पुराने वाहनों पर जीएसटी 28 से घटकर 12 प्रतिशत होगी। 
-बायो डीजल से चलनेवाली पुरानी बसें। 

इन सामानों पर जीएसटी 18 से घटकर 5% हुआ

-निजी रसोई गैस आपूर्तिकताओं द्वारा रसोई गैस की आपूर्ति। 

-कोन में पैक मेंहदी।

-इमली बीज पाउडर। 

 -प्रक्षेपण वाहन, उपग्रह और पेयलोड के लिए आवश्यक वैज्ञानिक एवं तकनीकी उपकरण, असेसरीज, कलपुर्जे, स्पयेर टूल्स।

इन पर जीएसटी 18 से घटकर 12% हुआ

-बॉयो डीजल

-20 लीटर के जार में बंद पेयजल
-12 तरह के बॉयो कीटनाशक

-उर्वरक योग्य फॉस्फेरिक एसिड
-चीनी वाली कंफेक्शनरी
-ड्रिप सिंचाई उपकरण और मैकेनिकल स्प्रेयर 
-बांस के घर बनाने के लिए उपयोगी कनेक्टर

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