आप नेता संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, जानिये मोदी की डिग्री से जुड़ा मामला

उच्चतम न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद संजय सिंह को समन जारी करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका सोमवार को खारिज कर दी। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 8 April 2024, 7:13 PM IST

नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद संजय सिंह को समन जारी करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका सोमवार को खारिज कर दी।

डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के अनुसार न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने गुजरात की एक एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) की ओर से जारी समन आदेश में हस्तक्षेप करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। पीठ ने श्री सिंह की अपील पर विचार करने से इनकार करते हुए उनके अधिवक्ता से कहा, "क्षमा करें। हम इच्छुक (उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने के) नहीं हैं।

संजय सिंह ने एसीएमएम के समन आदेश पर मुहर लगाने वाले गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को खारिज करने की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

शीर्ष अदालत ने संजय सिंह को राहत देने से इनकार कर दिया और उच्च न्यायालय के उस आदेश पर सहमति जताई, जिसमें उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। इस आपराधिक मानहानि के मुकदमे में संजय सिंह के अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी आरोपी हैं।

गुजरात विश्वविद्यालय ने नरेंद्र मोदी की डिग्री के संबंध में एक और दो अप्रैल 2023 को दिए गए श्री सिंह के कथित "व्यंग्यात्मक और अपमानजनक" बयानों के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया था।

गुजरात उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री की डिग्री पर मुख्य सूचना आयुक्त के आदेश को रद्द कर दिया था। इसके बाद गुजरात विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल ने श्री केजरीवाल और श्री सिंह के खिलाफ (श्री मोदी पर कई) कथित टिप्पणियों के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था।

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  • 8 April 2024, 7:13 PM IST