
पुणे: महाराष्ट्र में पुणे के हड़पसर इलाके में रहने वाले एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को कथित रूप से ‘तीन तलाक’ दे दिया।
मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019 मुस्लिम पति द्वारा ‘तलाक ए बिद्दत’ को अवैध करार देता है।
यह कानून, मौखिक, लिखित, या एसएमस या व्हाट्सएप या अन्य माध्यम से एक बार में ‘तीन तलाक’ कहने को अवैध करार देता है।
पुलिस ने मंगलवार को बताया कि 29 वर्षीय शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि उसने आरोपी से दो साल पहले शादी की थी। वे एक साल से अलग रह रहे थे।
उन्होंने कहा कि उनके पति ने एक नोटिस के जरिए नौ अक्टूबर को उन्हें तलाक दे दिया। (भाषा)
Published : 6 November 2019, 12:09 PM IST
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