
पंजाब में नशे के खिलाफ बड़ा एक्शन (Img- X)
Chandigarh: पंजाब में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मोगा पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के ड्रग कंट्रोल विभाग ने प्रतिबंधित दवाओं की अवैध बिक्री पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जिले में नियमों का उल्लंघन करने के मामलों में अब तक तीन मेडिकल स्टोर सील किए जा चुके हैं।
पुलिस और संबंधित विभागों की इस कार्रवाई से मेडिकल स्टोर संचालकों को स्पष्ट संदेश दिया गया है कि प्रतिबंधित दवाओं की खरीद-बिक्री में लापरवाही या नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, मोगा के थाना सिटी साउथ में 9 अक्टूबर 2026 को मुकदमा नंबर 348 दर्ज किया गया था। इस मामले में निगाहा रोड स्थित बरकत मेडिकल स्टोर के खिलाफ कार्रवाई की गई। मामला प्रतिबंधित कैप्सूलों की बिक्री से जुड़ा है।
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कार्रवाई के दौरान संबंधित मेडिकल स्टोर को सील कर दिया गया। पुलिस के अनुसार, इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री को लेकर विभाग नियमों के उल्लंघन की जांच कर रहा है।
मोगा में दूसरी कार्रवाई 17 अक्टूबर 2026 को की गई। थाना सिटी साउथ में दर्ज मुकदमा नंबर 358 के तहत चड़िक रोड स्थित बस्ती मोहन सिंह में टीएस मेडिकल एजेंसी की जांच की गई। इस दौरान जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों का उल्लंघन कर रखी गई प्रेगाबालिन 150 एमजी की 150 गोलियां बरामद हुईं।
इसके बाद संबंधित एजेंसी को सील कर दिया गया। पुलिस और संबंधित विभाग इस कार्रवाई को प्रतिबंधित दवाओं के अवैध भंडारण और बिक्री पर रोक लगाने की मुहिम का हिस्सा बता रहे हैं।
मोगा थाना (Img- X)
तीसरी कार्रवाई 23 अक्टूबर को कच्चा दोसांझ रोड स्थित टी-प्वाइंट पर की गई। यहां गुरु नानक मेडिकल स्टोर की जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन पाया गया। इसके बाद ड्रग इंस्पेक्टर ने संबंधित मेडिकल स्टोर को सील कर दिया।
इस तरह जिले में अलग-अलग मामलों में तीन मेडिकल स्टोर के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। हालांकि, इन मामलों में संबंधित संचालकों की जिम्मेदारी और उल्लंघन से जुड़े तथ्यों का निर्धारण संबंधित जांच और कानूनी प्रक्रिया के अनुसार होगा।
मोगा पुलिस ने सभी मेडिकल स्टोर संचालकों और केमिस्टों से सरकारी नियमों और निर्देशों का सख्ती से पालन करने की अपील की है। पुलिस के मुताबिक, दवाओं की खरीद-बिक्री का निर्धारित रिकॉर्ड रखना और नियमों के अनुसार उनका भंडारण करना जरूरी है। प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री और स्टॉक से जुड़े प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नशे के रूप में इस्तेमाल होने वाली प्रतिबंधित दवाओं की अवैध बिक्री किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस अभियान के तहत पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की ओर से जांच और कार्रवाई जारी रहेगी।
मेडिकल स्टोर संचालकों को निर्देशों का पालन करने और दवाओं से संबंधित रिकॉर्ड व्यवस्थित रखने की हिदायत दी गई है। विभाग की कार्रवाई का उद्देश्य प्रतिबंधित दवाओं के गलत इस्तेमाल पर रोक लगाना और नियमों के पालन को सुनिश्चित करना है।
Location : Chandigarh
Published : 24 October 2026, 5:37 PM IST
Topics : Drug Crackdown moga News Punjab News Punjab Police