
दिल्ली हाईकोर्ट (सोर्स- इंटरनेट)
नई दिल्ली: पतंजलि आयुर्वेद के संस्थापक बाबा रामदेव एक बार फिर अपने विवादित बयानों को लेकर कानूनी पचड़े में फंस गए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान रामदेव द्वारा हमदर्द कंपनी के प्रसिद्ध पेय ‘रूह अफजा’ को लेकर दिए गए बयान पर सख्त नाराजगी जताई।
डाइनामाइट न्यूज़ के संवाददाता के अनुसार, अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह बयान अदालत की अंतरात्मा को झटका देने वाला है और इसे किसी भी सूरत में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस अमित बंसल की एकल पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी। हमदर्द लैबोरेटरीज की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि बाबा रामदेव ने सार्वजनिक रूप से कंपनी के खिलाफ ऐसे बयान दिए हैं, जो सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने वाले हैं और सीधे तौर पर ब्रांड की छवि को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। कोर्ट ने पतंजलि और रामदेव को फटकार लगाते हुए चेतावनी दी कि अगर इस तरह की गतिविधियां जारी रहीं, तो सख्त आदेश जारी किए जाएंगे।
गौरतलब है कि 3 अप्रैल को पतंजलि ने अपना नया प्रोडक्ट 'गुलाब शरबत' लॉन्च किया था। इस अवसर पर बाबा रामदेव ने सीधे तौर पर हमदर्द का नाम लिए बिना कहा था कि एक कंपनी अपने प्रोडक्ट्स से कमाए गए पैसे का इस्तेमाल मस्जिद और मदरसे बनाने में करती है। उनके इस बयान ने राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर काफी विवाद खड़ा कर दिया। सोशल मीडिया पर भी बाबा रामदेव की आलोचना करते हुए यूजर्स ने इसे धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश बताया।
वहीं हमदर्द की ओर से अदालत में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने बाबा रामदेव पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि रामदेव बार-बार हमदर्द जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों पर निशाना साध रहे हैं और यह साफ तौर पर उनके मालिकों के धर्म पर व्यक्तिगत हमला है। उन्होंने इसे नफरत फैलाने वाला भाषण करार देते हुए कहा कि यह देश की समाज में एकता के लिए खतरा हो सकता है।
रोहतगी ने अदालत को यह भी याद दिलाया कि रामदेव को पूर्व में एलोपैथी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट से भी फटकार मिल चुकी है। उन्होंने स्वीकार किया कि उस समय वे रामदेव के पक्ष में खड़े थे, लेकिन अब उन्हें अपनी गलती का अहसास है।
जानकारी के अनुसार, हाल ही में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने भी भोपाल में रामदेव बाबा के खिलाफ पुलिस में शिकायत की थी। जिसमें उन्होंने धार्मिक घृणा को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था।
Location : New Delhi
Published : 22 April 2025, 8:32 AM IST
Topics : Delhi High Court Ramdev Baba RoohAfza