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दिल्ली पुलिस का बड़ा कदम: 15 अगस्त से पहले हाई अलर्ट, ड्रोन के साथ पैराग्लाइडर और हॉट एयर बलून उड़ाने पर पाबंदी

स्वतंत्रता दिवस 2025 की तैयारियों के बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। संभावित खतरों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने 2 से 16 अगस्त तक ड्रोन, पैराग्लाइडर, हॉट एयर बलून सहित तमाम सब-कन्वेंशनल एरियल प्लेटफॉर्म्स के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह कदम देश विरोधी तत्वों की संभावित गतिविधियों को रोकने और आम जनता तथा वीवीआईपी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
Post Published By: Mayank Tawer
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दिल्ली पुलिस का बड़ा कदम: 15 अगस्त से पहले हाई अलर्ट, ड्रोन के साथ पैराग्लाइडर और हॉट एयर बलून उड़ाने पर पाबंदी

New Delhi: 15 अगस्त जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है, दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर बड़े पैमाने पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। पुलिस कमिश्नर एस.बी.के. सिंह के नेतृत्व में एक विशेष आदेश जारी किया गया है, जिसमें 2 अगस्त से 16 अगस्त 2025 तक दिल्ली की वायु-सीमा में किसी भी प्रकार के गैर-पारंपरिक हवाई साधनों की उड़ान पर पूर्ण रोक लगाने की घोषणा की गई है।

ड्रोन और अन्य उपकरणों पर सख्त पाबंदी

पुलिस द्वारा जारी आदेश के अनुसार, इस अवधि के दौरान ड्रोन, पैरामोटर, माइक्रोलाइट विमान, क्वाडकॉप्टर, रिमोट कंट्रोल एयरक्राफ्ट, हॉट एयर बलून, पैराग्लाइडर, और पैराजंपिंग जैसी गतिविधियों को पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है। यह आदेश भारत नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत लागू किया गया है। पुलिस का मानना है कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कुछ असामाजिक और देश-विरोधी तत्व इन हवाई उपकरणों का दुरुपयोग कर सकते हैं, जिससे राजधानी की सुरक्षा को गंभीर खतरा हो सकता है। खासकर जब हजारों लोग लाल किले पर प्रधानमंत्री के संबोधन के साक्षी बनते हैं, तब यह खतरा और अधिक संवेदनशील हो जाता है।

आदेश उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई

यदि कोई भी व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता पाया गया, तो भारत न्याय संहिता की धारा 223 के तहत उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यह प्रतिबंध न सिर्फ आम नागरिकों बल्कि सभी प्रकार के संगठनों और समूहों पर भी समान रूप से लागू होगा।

जनता को दी गई स्पष्ट सूचना

दिल्ली पुलिस ने यह भी बताया है कि इस आदेश को राजधानी के सभी प्रमुख सार्वजनिक और प्रशासनिक स्थलों पर सार्वजनिक रूप से चस्पा किया जाएगा। इनमें डीसीपी और एसीपी कार्यालय, थाने, तहसील कार्यालय, एनडीएमसी, एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, डीडीए और दिल्ली कैंट बोर्ड शामिल हैं। यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है ताकि आम जनता को इस सुरक्षा निर्देश की पूरी जानकारी मिल सके और कोई भ्रम न रहे। दिल्ली पुलिस ने कहा कि यह आदेश सभी व्यक्तियों के लिए बाध्यकारी है, चाहे उन्हें इसकी व्यक्तिगत जानकारी दी गई हो या नहीं। सुरक्षा में कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

15 अगस्त को लेकर हाई अलर्ट मोड में दिल्ली

प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस के दौरान देश की राजधानी में सुरक्षा एक चुनौती बन जाती है। वीवीआईपी मूवमेंट, विदेशी मेहमानों की संभावित उपस्थिति और देश की नज़रों में रहने वाले ऐतिहासिक लाल किले पर होने वाला समारोह दिल्ली को संवेदनशील बना देता है।

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