PF लेट मिलने पर भी होगा फायदा! नए नियम से राहत, पात्र दावों का ऑटो सेटलमेंट केवल तीन कार्यदिवस में

EPFO ने पीएफ निकासी प्रक्रिया को आसान बनाते हुए नया नियम लागू किया है। अब पात्र दावों का ऑटो सेटलमेंट तीन दिन में किया जाएगा, जबकि अन्य मामलों में 20 दिन के भीतर भुगतान जरूरी होगा। बिना उचित कारण देरी होने पर 12% वार्षिक ब्याज देने का प्रावधान किया गया है।

Post Published By: Poonam Rajput
Updated : 4 July 2026, 2:36 PM IST

New Delhi: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पीएफ खाताधारकों को बड़ी राहत देते हुए निकासी और सेटलमेंट प्रक्रिया को पहले से अधिक तेज और पारदर्शी बना दिया है। नए नियमों के तहत अब पात्र दावों का ऑटो सेटलमेंट केवल तीन कार्यदिवस में किया जाएगा। वहीं जिन मामलों में जांच की जरूरत होगी, उनका निपटारा अधिकतम 20 दिनों के भीतर करना अनिवार्य होगा।

ऑटो सेटलमेंट से 3 दिन में मिलेगा भुगतान

EPFO के नए प्रावधान के अनुसार, जिन खाताधारकों की KYC पूरी है और खाता अपडेट है, उनके दावे ऑटो सेटलमेंट प्रक्रिया के जरिए तीन दिनों में निपटाए जाएंगे। इसके तहत अब 5 लाख रुपये तक के क्लेम का ऑटो सेटलमेंट संभव होगा। पहले यह सीमा केवल 1 लाख रुपये थी।

20 दिन की तय समय-सीमा

यदि किसी दावे में दस्तावेजों की जांच या अतिरिक्त सत्यापन की आवश्यकता है, तब भी EPFO को आवेदन मिलने के 20 दिनों के भीतर भुगतान करना होगा। यह नियम विशेष रूप से फॉर्म-19 और फॉर्म-10C के तहत किए गए दावों पर लागू होगा।

देरी होने पर मिलेगा 12% वार्षिक ब्याज

EPFO ने अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की है। यदि बिना किसी उचित कारण के पीएफ भुगतान 20 दिनों से अधिक समय तक लंबित रखा जाता है, तो खाताधारक को 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज देने का प्रावधान है। यह ब्याज संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय होने पर उसके वेतन से भी वसूला जा सकता है।

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कर्मचारियों को क्या होगा फायदा?

नए नियमों से लाखों कर्मचारियों को पीएफ का पैसा समय पर मिलने की उम्मीद बढ़ेगी। ऑटो सेटलमेंट की बढ़ी हुई सीमा और तय समय-सीमा से अनावश्यक देरी कम होगी। साथ ही, अधिकारियों की जवाबदेही तय होने से पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनने की संभावना है।

Location :  New Delhi

Published :  4 July 2026, 1:37 PM IST