दिल्ली-NCR में हवा की गुणवत्ता में सुधार के चलते GRAP-3 की पाबंदियां हटा दी गईं। स्टेज-1 और 2 के नियम लागू रहेंगे, जबकि लोगों को निर्माण, वाहनों और अन्य गतिविधियों पर राहत मिली है।

दिल्ली-NCR में GRAP-3 की पाबंदियां हटीं (Img- Internet)
New Delhi: दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता में सुधार के बाद ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के स्टेज 3 की पाबंदियां हटा दी गई हैं। इससे लोगों को सांस लेने में राहत मिली है और कई गतिविधियों पर लगी रोक भी हट गई है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी किया।
CAQM के मुताबिक, मौसम की अनुकूल स्थितियों और वायु गुणवत्ता में सुधार के कारण स्टेज 3 की जरूरत नहीं रही। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के पूर्वानुमान के अनुसार, आने वाले दिनों में दिल्ली-NCR क्षेत्र का AQI "मध्यम" से "खराब" श्रेणी में रहने की संभावना है। ऐसे में आयोग ने स्टेज 3 प्रतिबंधों को तुरंत प्रभाव से समाप्त कर दिया है।
हालांकि स्टेज 3 हटा दिया गया है, लेकिन प्रदूषण नियंत्रण के लिए स्टेज 1 और 2 के तहत उठाए गए कदम लागू रहेंगे। इन कदमों में निर्माण कार्यों, उद्योगों, वाहनों और जलाए जाने वाले कचरे पर नियामक कार्रवाई शामिल है। आयोग ने कहा कि स्टेज 1 और 2 का पालन जारी रहना जरूरी है ताकि हवा की गुणवत्ता लगातार बनी रहे।
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आदेश में कहा गया है, "सब-कमेटी ने 16.01.2026 को अपने आदेश को तुरंत प्रभाव से रद्द करने का फैसला किया है, जिसमें GRAP के स्टेज-III के तहत कार्रवाई शुरू की गई थी।" स्टेज 3 के हटने का मतलब है कि अब गंभीर स्तर की हवा के लिए लगाए गए प्रतिबंध लागू नहीं होंगे।
स्टेज-3 प्रतिबंधों का तुरंत प्रभाव से रद्द (Img- Internet)
GRAP-3 हटने के बाद अब सड़कों पर वाहन चलाने, निर्माण कार्य, बाहरी कार्यक्रमों और अन्य गतिविधियों पर रोक नहीं रहेगी। इससे दिल्ली-NCR में रोजमर्रा की जिंदगी पर सकारात्मक असर पड़ेगा। हालांकि, मौसम और प्रदूषण के स्तर को देखते हुए लोग सतर्क रहने की सलाह दी गई है।
CAQM ने कहा कि हवा की गुणवत्ता पर निगरानी लगातार जारी रहेगी और यदि प्रदूषण बढ़ता है तो GRAP के तहत तुरंत आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। आयोग ने आम जनता से भी अनुरोध किया है कि वे धूम्रपान, कूड़ा जलाना और वाहन उत्सर्जन पर नियंत्रण रखें।
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दिल्ली-NCR में GRAP-3 के हटने से लोगों को राहत मिली है और रोजमर्रा की गतिविधियों पर लगी रोक हट गई है। हालांकि, वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए सतत प्रयास जरूरी हैं। स्टेज 1 और 2 के तहत नियमों का पालन करना हर नागरिक की जिम्मेदारी होगी ताकि दिल्ली की हवा साफ और सांस लेने योग्य बनी रहे।