तिहाड़ से रिहाई! अह सौरव और रांका को मिला क्राइम ब्रांच का समन, आज होना होगा पेश

तिहाड़ जेल से रिहाई के बाद CJP नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने समन जारी किया है। दोनों को राजौरी गार्डन कार्यालय में दोपहर 12 बजे पेश होकर बयान दर्ज कराने हैं। मामले की अगली सुनवाई 23 अक्टूबर को होगी।

Post Published By: Rohit Goyal
Updated : 22 October 2026, 9:38 AM IST

New Delhi: सीजेपी नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। तिहाड़ जेल से रिहाई के बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दोनों को समन जारी कर पूछताछ के लिए तलब किया है। दोनों को आज दोपहर 12 बजे राजौरी गार्डन स्थित क्राइम ब्रांच कार्यालय में पेश होकर मामले से जुड़े सवालों के जवाब देने और अपने बयान दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं।

रिहाई के अगले दिन क्राइम ब्रांच के सामने पेशी

सौरव दास और आशुतोष रांका को बुधवार को विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अदालत से राहत मिली थी। अदालत ने दोनों को 50-50 हजार रुपये के निजी मुचलके और जमानत बॉन्ड पर तिहाड़ जेल से रिहा करने का आदेश दिया था। अब क्राइम ब्रांच के समन के बाद दोनों को जांच में शामिल होना होगा। पुलिस उनसे मामले के विभिन्न पहलुओं पर पूछताछ कर सकती है।

जंतर-मंतर पर प्रदर्शन को लेकर दिया था हलफनामा

रिहाई से पहले दोनों नेताओं ने अदालत में लिखित हलफनामा दिया था कि जब तक जंतर-मंतर क्षेत्र डी-नोटिफाई रहेगा, वे वहां शांति भंग नहीं करेंगे और न ही किसी प्रदर्शन का आह्वान करेंगे। दिल्ली पुलिस ने उनकी न्यायिक हिरासत तीन दिन और बढ़ाने की मांग की थी। पुलिस का तर्क था कि दोनों के बयानों में विरोधाभास हैं और कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका है।

हालांकि, बचाव पक्ष की ओर से बिना शर्त माफी और आश्वासन दिए जाने के बाद मजिस्ट्रेट ने आगे हिरासत में रखने की जरूरत नहीं मानी और रिहाई का आदेश दिया।

23 अक्टूबर को अगली सुनवाई

मामले की अगली सुनवाई 23 अक्टूबर को दोपहर तीन बजे निर्धारित की गई है। क्राइम ब्रांच की पूछताछ और अदालत में होने वाली अगली सुनवाई पर अब सबकी नजरें टिकी हैं।

सीजेपी नेताओं की रिहाई पर सियासत भी तेज

सौरव दास और आशुतोष रांका की रिहाई का सीजेपी संस्थापक अभिजीत दिपके और लीगल हेड रत्ना सिंह ने स्वागत किया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है।

वहीं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा था कि दोनों नेताओं को तिरंगा फहराने के कारण हिरासत में नहीं लिया गया, बल्कि कार्रवाई पीस बॉन्ड के उल्लंघन को लेकर हुई थी।

अब क्राइम ब्रांच के समन के बाद मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी।

Location :  New Delhi

Published :  22 October 2026, 9:36 AM IST