Basant Panchami In Dhar: बसंत पंचमी पर धार की भोजशाला में कड़ी सुरक्षा, पूजा और नमाज दोनों की व्यवस्था

मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित भोजशाला परिसर के आसपास बसंत पंचमी के अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस वर्ष भोजशाला में पूजा और नमाज दोनों की अनुमति दी गई है, जिसके चलते प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है।

Post Published By: Poonam Rajput
Updated : 23 January 2026, 2:30 PM IST

Dhar: मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित भोजशाला परिसर के आसपास बसंत पंचमी के अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस वर्ष भोजशाला में पूजा और नमाज दोनों की अनुमति दी गई है, जिसके चलते प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भोजशाला और आसपास के क्षेत्रों में करीब 8000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है।

हिंदू और मुस्लिम समाज के लिए अलग-अलग व्यवस्था

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार प्रशासन ने दोनों समुदायों के लिए अलग-अलग रास्ते और समय निर्धारित किए हैं। हिंदू समाज सूर्योदय से सूर्यास्त तक तय स्थान के साथ-साथ गर्भगृह में माता सरस्वती की पूजा करेगा। वहीं मुस्लिम समाज के लिए भोजशाला परिसर में दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक नमाज अदा करने का समय तय किया गया है। दोनों पक्षों के प्रवेश और निकास मार्ग भी अलग रखे गए हैं ताकि किसी तरह का टकराव न हो।

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धार शहर छावनी में तब्दील

बसंत पंचमी को देखते हुए धार शहर को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। स्थानीय पुलिस के साथ-साथ सीआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई है। शहर और भोजशाला परिसर की निगरानी ड्रोन और एआई तकनीक के जरिए की जाएगी। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी प्रशासन की कड़ी नजर रहेगी। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं और लगातार सर्चिंग अभियान चलाया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन

गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने भोजशाला मामले में अहम फैसला सुनाया था। कोर्ट ने हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की याचिका पर सुनवाई करते हुए पूजा और नमाज दोनों की अनुमति दी। साथ ही प्रशासन को निर्देश दिए कि दोनों समुदायों के लिए अलग-अलग स्थान और समय तय किए जाएं तथा सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इस मामले की सुनवाई सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की पीठ ने की थी।

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नमाजियों की सूची और पास की व्यवस्था

कोर्ट के आदेश के अनुसार मुस्लिम पक्ष को संरक्षित परिसर में जुमे की नमाज अदा करने का विकल्प दिया गया है। नमाज अदा करने वालों की सूची मुस्लिम पक्ष द्वारा कलेक्टर को सौंपी जाएगी, जिसके आधार पर ही प्रवेश पास जारी किए जाएंगे। धार जिले के कलेक्टर प्रियंक मिश्र ने बताया कि कोर्ट के सभी निर्देशों और नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा और शांति व्यवस्था बनाए रखने की पूरी जिम्मेदारी प्रशासन निभाएगा।

Location : 
  • Dhar

Published : 
  • 23 January 2026, 2:30 PM IST