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UP Assistant Professor Recruitment: यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड के पदों पर भर्ती, जल्द करें अप्लाई

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने उम्मीदवारों से बीएड विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन मांगे हैं। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
Post Published By: Jay Chauhan
Published:
UP Assistant Professor Recruitment: यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड के पदों पर भर्ती, जल्द करें अप्लाई

लखनऊ: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने बीएड विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए फिर से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। इच्छुक उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट (www.upessc.up.gov.in) पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार यह भर्ती पहले 2022 में निकाली गई थी, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद अब दोबारा जारी की गई है। अब केवल वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, जिनके पास 31 अगस्त 2022 तक एनसीईटी (NCTE) के अनुसार मान्य शैक्षिक योग्यता है।

पदों की संख्या
बीएड विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 107 पदों पर भर्ती की जाएगी।

आवेदन तिथि
इस भर्ती के लिए अभ्यर्थी 12 जून 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 13 जून 2025 है, जबकि आवेदन फॉर्म पूरी तरह से भरने और सबमिट करने की आखिरी तारीख 14 जून 2025 निर्धारित की गई है।

योग्यता
इस बार सिर्फ वे अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, जिनके पास 31 अगस्त 2022 तक एनसीईटी द्वारा मान्य शैक्षिक योग्यता है। इसका मतलब है कि केवल उन्हीं उम्मीदवारों को आवेदन की अनुमति है जो पहले की अंतिम तिथि तक आवश्यक योग्यता पूरी कर चुके थे। यह सुनिश्चित करता है कि चयन पूरी तरह से नियमों और कोर्ट के निर्देशों के अनुसार हो।

ऐसे करें आवेदन
इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.upessc.up.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन से पहले विस्तृत विज्ञापन को ध्यानपूर्वक पढ़ना बेहद जरूरी है, ताकि सभी जरूरी शर्तों और दिशा-निर्देशों को समझकर सही तरीके से आवेदन किया जा सके।

कोर्ट के आदेश के अनुसार संशोधन
इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई के बाद यह पाया गया कि पहले निकाली गई भर्ती में बीएड विषय की शैक्षिक योग्यता NCTE (राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद) के मानकों के अनुसार नहीं थी। इसी आधार पर कोर्ट ने 2022 की भर्ती रद्द कर दी और निर्देश दिया कि योग्यताओं के अनुसार पुनः विज्ञापन जारी किया जाए। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए यह संशोधित विज्ञापन प्रकाशित किया है।

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