Site icon Hindi Dynamite News

राजस्थान सरकार ने पुरानी पेंशन योजना के क्रियान्वयन के लिए नियमों में आवश्यक संशोधन सहित कई महत्वपूर्ण फैसले किए

राजस्थान सरकार ने पुरानी पेंशन योजना के क्रियान्वयन के लिए नियमों में आवश्यक संशोधन किया है। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर
Post Published By: डीएन ब्यूरो
Published:
राजस्थान सरकार ने पुरानी पेंशन योजना के क्रियान्वयन के लिए नियमों में आवश्यक संशोधन सहित कई महत्वपूर्ण फैसले किए

जयपुर: राजस्थान सरकार ने पुरानी पेंशन योजना के क्रियान्वयन के लिए नियमों में आवश्यक संशोधन, समान पात्रता परीक्षा के आयोजन, सीधी भर्तियों में साक्षात्कार का प्रावधान हटाने एवं कुछ पदों पर साक्षात्कार का भारांक अधिकतम दस प्रतिशत निर्धारित करने, पैरालम्पिक खेलों में पदक विजेताओं को इंदिरा गांधी नहर परियोजना में निःशुल्क पच्चीस बीघा भूमि आवंटन कराने सहित कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय किए गए। बैठक में एक जनवरी, 2004 और इसके पश्चात नियुक्त हुए समस्त राजकीय कार्मिकों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) लागू करने की बजट घोषणा के क्रियान्वयन हेतु नियमों में आवश्यक संशोधनों को मंजूरी मिली।

इसकी क्रियान्विति के क्रम में राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996, राजस्थान सिविल सेवा (अंशदायी पेंशन) नियम, 2005, विभिन्न पुनरीक्षित वेतनमान नियमों एवं राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013 में विभिन्न संशोधनों के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है।

इस निर्णय से एक जनवरी, 2004 एवं उसके पश्चात नियुक्त हुए राजकीय कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति पर पेंशन परिलाभों के पात्र होंगे। साथ ही राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत कैशलेस चिकित्सा सुविधा भी प्राप्त कर सकेंगे। 31 मार्च, 2022 से पूर्व जो अपनी सेवा से एग्जिट हो गए हैं, उन्हें भी उक्त नियमानुसार पेंशनरी परिलाभ अप्रेल, 2022 से देय होंगे। (यूनिवार्ता)

Exit mobile version